जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निबटारा अब और आसान

Published by : AMLESH PRASAD Updated At : 31 Jul 2025 10:28 PM

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद के तत्वावधान में स्थायी लोक अदालत (जन-उपयोगी सेवाएं) द्वारा गुरुवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

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जहानाबाद नगर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद के तत्वावधान में स्थायी लोक अदालत (जन-उपयोगी सेवाएं) द्वारा गुरुवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने की. अपने संबोधन में न्यायाधीश शंकर ने बताया कि स्थायी लोक अदालत आम नागरिकों को बिना किसी शुल्क के त्वरित एवं सहज न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावशाली मंच है. यह अदालत परिवहन, डाक, बिजली, पानी, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी जन-उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निष्पादन के लिए स्थापित की गयी है. यहां वादों का निबटारा प्राथमिक रूप से आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जाता है. यदि सुलह नहीं होती है, तो अदालत द्वारा सुनवाई के बाद जो निर्णय दिया जाता है, वह अंतिम व बाध्यकारी होता है, जिसकी अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी बताया कि अदालत का वित्तीय अधिकार क्षेत्र एक करोड़ तक सीमित है तथा यहां किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं ली जाती, जिससे यह प्रक्रिया जन-सुलभ बन जाती है. कार्यक्रम में उपस्थित स्थायी लोक अदालत की गैर-न्यायिक सदस्य मंजू कुमारी एवं अनीता कुमारी ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि स्थायी लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है. आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा त्वरित, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करना.

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