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Jehanabad : औषधि निरीक्षक ने छह दवा दुकानों के लाइसेंस को किया निलंबित

ड्रग एक्ट के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण औषधि निरीक्षक द्वारा छह दवा दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया गया है.

जहानाबाद नगर. ड्रग एक्ट के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण औषधि निरीक्षक द्वारा छह दवा दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया गया है. इन दुकानों को बंद कराते हुए औषधि व्यापार पर रोक लगायी गयी है. इनमें पांच दुकानों को 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है. जबकि एक दुकान का निलंबन फार्मासिस्ट की उपलब्धता तक किया गया है. दुकानों के अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए दुकानों को बंद कराने पहुंचे औषधि निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि सहायक औषधि निरीक्षक के निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में गड़बड़ियां पायी गयी थीं. दुकानों में ड्रग एक्ट के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था.

दुकानों को कराया गया बंद, औषधि व्यापार पर लगायी गयी रोक

फार्मासिस्ट की उपलब्धता नहीं थी. कैशमेमो उपलब्ध नहीं था. रिटेलर काउंटर में एच-1 रजिस्टर उपलब्ध नहीं मिला था. ऐसे कई गड़बड़ियां मिली थीं जिसके बाद इन दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित किया गया है. उन्होंने बताया कि अजय मेडिकल हॉल, शोभा मेडिकल, यामिनी फार्मा, न्यू पीएल फार्मा, राघव मेडिकल एजेंसी की अनुज्ञप्ति 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है. जबकि कॉम्पशिप ब्यू मेडिक्स नामक दुकान की अनुज्ञप्ति को तब तक निलंबित किया गया है जब तक फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती है. उन्होंने बताया कि दवा दुकानों के निरीक्षण के कार्य निरंतर चलता रहता है.

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