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Jehanabad : हिट एंड रन मामले के 105 आवेदनों का हुआ निष्पादन, मिला मुआवजा

Updated at : 18 Mar 2025 11:05 PM (IST)
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Jehanabad : हिट एंड रन मामले के 105 आवेदनों का हुआ निष्पादन, मिला मुआवजा

जिले में हिट एंड रन मामले में मृत और घायल लोगों के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलाने के मामलों में जिला काफी आगे है.

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जहानाबाद नगर

. जिले में हिट एंड रन मामले में मृत और घायल लोगों के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलाने के मामलों में जिला काफी आगे है. जिले में 105 आवेदन का निष्पादन किया गया है. परिवहन विभाग के प्रयास से ऐसे 105 हिट एंड रन के मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलायी गयी है. डीटीओ राहुल कुमार ने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक विभाग को 115 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 105 आवेदनों का निष्पादन करते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दिया गया है. जबकि शेष 10 आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है.

हिट एंड रन मामला उस समय चर्चा में आया है, जब संसद में इस मामले में नया कानून पास कराया गया जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था. इसके बाद इसके विरोध में देश भर के चालकों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी. हिट एंड रन मामला उसे कहा जाता है जब कोई अज्ञात वाहन किसी व्यक्ति को कुचलकर या ठोकर मारकर भाग जाता है. इसके बाद उसे मृतक अथवा घायल व्यक्ति को मुआवजा देने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन का इंश्योरेंस कराया जाता है. बगैर इंश्योरेंस की कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती है, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के किसी भी गाड़ी का न तो रजिस्ट्रेशन होता है न ही फिटनेस बनता है और न ही परमिट बनाया जाता है. किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस में उस वाहन और वाहन पर बैठे ड्राइवर और खलासी के साथ-साथ थर्ड पार्टी का भी इंश्योरेंस होता है, यानी उक्त वाहन से दुर्घटना होने पर सड़क पर चल रहे किसी दूसरे व्यक्ति को थर्ड पार्टी कहते हैं. वह व्यक्ति पैदल या किसी दूसरे वाहन पर सवार हो सकता है. ऐसे में किसी इंश्योर्ड वाहन से दुर्घटना होने पर अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है अथवा कोई घायल हो जाता है तो उसे मृत व्यक्ति के परिजन अथवा घायल के द्वारा क्लेम करने पर उक्त इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मुआवजे की राशि दी जाती है, किंतु जब कोई गाड़ी किसी व्यक्ति या दूसरे वाहन को कुचलकर या ठोकर मार कर भाग जाता है तो ऐसी घटना में दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान जाने अथवा घायल होने पर उक्त व्यक्ति अथवा उसके परिजन को अब तक मुआवजे मिलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था या दूसरे शब्दों में कहें तो मुआवजा नहीं मिल पाता था. इन सब मामलों को देखते हुए सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत कर ऐसी घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों अथवा घायलों को मुआवजा दिलवाने का रास्ता निकाला है. ऐसे ही हिट एंड रन मामलों के शिकार हुए पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा मुआवजे के लिए जिले में हिट एंड रन के करीब 135 मामले सामने आए हैं. इनमें से जिला परिवहन कार्यालय को अब तक 115 आवेदन प्राप्त हुए थे. अब इन आवेदनों में से 105 आवेदनों का निष्पादन किया गया है. इन मामलों में मृतक के परिजनों को 2 लाख रूपये की मुआवजा राशि उनके परिजनों को दी गई है. जबकि घायलों को 50 हजार रूपये का मुआवजा दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MINTU KUMAR

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MINTU KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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