ePaper

Jehanabad : पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 06 Jan 2026 11:13 PM (IST)
विज्ञापन
Jehanabad : पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा के न्यायालय द्वारा गौरीचक पटना निवासी डब्लू साव को अपनी पत्नी खुशबू कुमारी को चाकू से जान मारने के आरोप में दोषी पाते हुए, आजीवन सश्रम कारावास कि सजा सुनाई गईं.

विज्ञापन

जहानाबाद नगर

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा के न्यायालय द्वारा गौरीचक पटना निवासी डब्लू साव को अपनी पत्नी खुशबू कुमारी को चाकू से जान मारने के आरोप में दोषी पाते हुए, आजीवन सश्रम कारावास कि सजा सुनाई गईं. साथ ही पचास हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया गया, अर्थदंड की रकम नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से पक्ष रख रहे, अपर लोक अभियोजक मो आफाक आलम ने बताया कि इस केस के सूचक अशोक साव ग्राम डेढ़सैया, काको निवासी ने काको थाना कांड संख्या 335/24 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि 21 नवंबर 2024 को अभियुक्त ने सूचक के घर पर आकर सूचक की पुत्री खुशबू देवी को चाकू से सिर एवं पेट में मारकर हत्या कर दिया. पूर्व में भी बिजली का करेंट लगाकर मारने की कोशिश किया था. अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल 11 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MINTU KUMAR

लेखक के बारे में

By MINTU KUMAR

MINTU KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन