जहानाबाद नगर. डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन के अंतर्गत महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विषय पर एक जागरूकता सह कार्यशाला का आयोजन डीएम अलंकृता पाण्डेय की अध्यक्षता में ग्राम प्लेक्स में किया गया. कार्यशाला में जिला एवं प्रखंडस्तरीय सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इस अधिनियम से संबंधित समग्र जानकारी प्रदान की गयी. उन्मुखीकरण कार्यशाला का संचालन महिला एवं बाल विकास निगम, पटना की स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, अंकिता कश्यप तथा सी-3 संगठन की जेंडर स्पेशलिस्ट गुंजन बिहारी द्वारा किया गया. दोनों ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत निवारण की प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका एवं अधिनियम के सभी प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी. इस अवसर पर डीएम ने कहा कि पॉश अधिनियम की जानकारी प्रत्येक पदाधिकारी व कर्मचारी के लिए अनिवार्य है, ताकि सभी कार्यालयों में महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके तथा महिलाएं निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें. इस अतिमहत्वपूर्ण कार्यशाला में एडीएम अनिल कुमार सिंहा, एएसपी मनोज कुमार पांडेय, एडीएम विशेष कार्यक्रम तेज नारायण राय, एडीएम राजीव कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ मीना, जिला परिवहन पदाधिकारी अविनाश कुमार, डीपीआरओ सुजीत कुमार एवं अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे. कार्यशाला का संयोजन डीपीओ आइसीडीएस रचना के द्वारा किया गया.
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