Jehanabad News : प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख

Published by : SHAH ABID HUSSAIN Updated At : 08 Oct 2025 11:01 PM

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चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर चुनाव आयोग ने कड़े नियम बनाये हैं. चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की गयी है.

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जहानाबाद नगर. चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर चुनाव आयोग ने कड़े नियम बनाये हैं. चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की गयी है. प्रत्याशी और अन्य सभी व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये से अधिक नकद राशि साथ लेकर चलने पर वैध दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा, वरना उस राशि को जब्त किया जा सकता है. यह नियम केवल प्रत्याशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी पर लागू है. नकदी के लेन-देन और चुनावी कैश फ्लो पर कई इंफोर्समेंट एजेंसियां सतर्क हैं. चुनावी प्रचार के दौरान सभी सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर, बैनर हटाने का आदेश दिया गया है. वाहनों के काफिले चलाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. साथ ही प्रचार सभा या लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी संबंधित नियमों का पालन करना होगा. नामांकन से लेकर मतगणना तक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गयी है. सभी उम्मीदवारों के लिए अलग से चुनावी बैंक खाता खोलना अनिवार्य है. चुनावी खर्च के लिए नकद भुगतान में 10,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गयी है. उम्मीदवार 50,000 रुपये से अधिक नकदी साथ नहीं रख सकेंगे. चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में एमसीसी प्रभावी हो गई है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो सके. उम्मीदवारों को अपने सभी खर्चों का सही हिसाब रखना होगा तथा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सभी संबंधित अधिकारी और एजेंसियां चुनावी नियमों का सख्ती से पालन करायेंगी, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकें.

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