Jehanabad News : कुर्था में सभी सरकारी भवनों से हटाये गये बैनर-पोस्टर
Published by : SHAH ABID HUSSAIN Updated At : 07 Oct 2025 11:00 PM
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कुर्था प्रखंड में चुनाव नियमों के पालन की प्रक्रिया तेज हो गयी है. सरकारी भवनों से बिहार और भारत सरकार के बैनर-पोस्टर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है.
कुर्था. आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कुर्था प्रखंड में चुनाव नियमों के पालन की प्रक्रिया तेज हो गयी है. सरकारी भवनों से बिहार और भारत सरकार के बैनर-पोस्टर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. इस कार्य का निरीक्षण सीओ नीलेश वर्मा एवं राजस्व कर्मचारी एस. कमर द्वारा किया गया. जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है. इसके तहत बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. बिना वैध अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना या भीड़ इकट्ठा करना वर्जित होगा. हालांकि यह आदेश पूर्व-स्वीकृत कार्यक्रमों जैसे शादी समारोह, बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जाने वाले मरीजों के साथ परिजन, स्कूल-कॉलेज के छात्र एवं ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.
तीन थानों में 401 लोगों पर निषेधाज्ञा लागू
कलेर. चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किये जा रहे हैं. इसी क्रम में कलेर अनुमंडल क्षेत्र के तीन थानों द्वारा अब तक कुल 401 लोगों के विरुद्ध निषेधाज्ञा की कार्रवाई की गयी है. महेंदिया थानाध्यक्ष चंदन कुमार झा ने बताया कि बीएनएसएस 126 के तहत अब तक 215 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है. कलेर थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने जानकारी दी कि उनके क्षेत्र में 88 लोगों को चिन्हित कर निषेधाज्ञा लागू की गयी है. वहीं परासी थाने के प्रभारी सिराज आलम के अनुसार, अब तक 108 लोगों पर यह कार्रवाई की गयी है. तीनों थानाध्यक्षों ने बताया कि यह कार्रवाई शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से की जा रही है. यह अभियान सतत जारी है और जैसे-जैसे असामाजिक तत्वों की पहचान होगी, उनके विरुद्ध भी कानूनी कदम उठाये जायेंगे.
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