परिमार्जन प्लस टू में कागजात में हुई त्रुटि के सुधार के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Jan 2025 10:28 PM

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सरकार द्वारा जमीन मालिकों के हक में निकाले गये परिमार्जन प्लस टू से जमीन मालिकों को काफी फायदा मिलना शुरू हो गया है.

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जहानाबाद सदर.

सरकार द्वारा जमीन मालिकों के हक में निकाले गये परिमार्जन प्लस टू से जमीन मालिकों को काफी फायदा मिलना शुरू हो गया है. जमीन के कागजात में हुए त्रुटि की सुधार के लिए अंचल कार्यालय में तेजी से काम चल रहा है. सैकड़ों की संख्या में वैसे जमीन मालिक जिनके कागजात में मामूली त्रुटि की वजह से भूमि उपसमाहर्ता द्वारा जमाबंदी को लॉक कर दिया गया था तथा लॉक होने के बाद जमीन मालिकों द्वारा जमीन की खरीद एवं बिक्री की प्रक्रिया भी नहीं की जा रही थी, लेकिन उन लोगों के लिए परिमार्जन प्लस टू वरदान साबित होने लगा है, जिन जमीन मालिकों के कागजात में त्रुटि की वजह से डिमांड लॉक हो गया था. परिमार्जन प्लस टू में ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं जिस पर अंचल कार्यालय में तेजी से काम भी शुरू हो गया है. विदित हो कि राजस्व कर्मचारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा जमीन मालिक की थोड़ी सी चूक की वजह से कागजात में हजारों की संख्या में जमीन मालिकों के जमीन में त्रुटि पाया गया था. जांच के दौरान सीओ द्वारा उन जमीन को संदेह के घेरे में ले लिया था तथा उसकी रिपोर्ट भूमि उपसमाहर्ता के पास कर दिया गया था जिसकी वजह से उन लोगों के जमाबंदी को लॉक कर दिया गया था लेकिन परिमार्जन प्लस टू में जमीन के कागजात में हुए त्रुटि की सुधार की प्रक्रिया तेजी से चल रहा है.

किसी के नाम में गलती, तो किसी के रकबा में :

डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं राजस्व कर्मचारी की वजह से सैकड़ों की संख्या में वैसे जमीन मालिक जिनको वर्षों से जमीन का रसीद कटता आ रहा था तथा उनके नाम पर जमाबंदी भी चल रहा था लेकिन इन लोगों की गलती की वजह से जमीन मालिक के नाम में हल्की सी त्रुटि तो किसी की रकबा एवं खाता में त्रुटि हो गयी. परिणामस्वरुप इसका खामियाजा जमीन मालिक को भुगतना पड़ रहा है. लगभग एक साल से जिनका जमाबंदी को लॉक कर दिया गया था, उन सभी जमीन मालिकों को काफी परेशानी हो रही थी. लोग चाह कर भी अपना जमीन की खरीद-बिक्री नहीं कर पा रहे थे लेकिन परिमार्जन प्लस टू में कागजात में हुए त्रुटि की सुधार की प्रक्रिया अंचल कार्यालय द्वारा शुरू कर दिया गया है.

क्या है नियम :

परिमार्जन प्लस टू में वैसे जमीन मालिक जिनका जमाबंदी को भूमि उपसमाहर्ता द्वारा लॉक कर दिया गया था, उन जमीन मालिकों को सीओ के यहां परिमार्जन प्लस टू में कागजात में हुए त्रुटि के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. ऑनलाइन आवेदन होने के बाद सीओ इसको राजस्व कर्मचारी को जांच के लिए देते हैं. राजस्व कर्मचारी सभी कागजातों को दोबारा से जांच करते हैं. जमीन मालिक राजस्व कर्मचारी को कागजात में हुए त्रुटि से अवगत कराते हैं जिसके बाद राजस्व कर्मचारी उसमें सुधार कर सीओ के पास भेज देते हैं जिससे उन लोगों के कागजात में हुए त्रुटि का सुधार किया जा रहा है.

क्या कहते हैं अधिकारीपरिमार्जन प्लस टू में दर्जनों आवेदन अभी तक आ चुका है, जिसकी जांच राजस्व कर्मचारी द्वारा द्वारा कराया जा रहा है. कुछ जमीन मालिक के कागजात में सुधार भी कर दिया गया है. अंचल कार्यालय में जितना भी आवेदन आया है, सभी की जांच चल रही है.

सुधीर कुमार, सीओ, जहानाबाद

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