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Jehanabad : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 15 साल की सजा

अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 6 सुनील कुमार सिंह के न्यायालय द्वारा नाबालिग को शादी के झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त पुरुषोत्तम कुमार, गांव सांत्वनबिगहा थाना अरवल को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 साल सश्रम कारावास व 25000 का अर्थदंड तथा अपहरण की धारा 366 में पांच वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.

जहानाबाद नगर. अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 6 सुनील कुमार सिंह के न्यायालय द्वारा नाबालिग को शादी के झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त पुरुषोत्तम कुमार, गांव सांत्वनबिगहा थाना अरवल को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 साल सश्रम कारावास व 25000 का अर्थदंड तथा अपहरण की धारा 366 में पांच वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. न्यायालय द्वारा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर (विक्टिम कंपनसेशन) के तहत 6 लाख भुगतान करने का आदेश विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मुकेश नंदन वर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अरवल थाना कांड संख्या 129/21 दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि 27 अप्रैल 2021 को अभियुक्त पुरुषोत्तम कुमार उसके पिता सुरेंद्र प्रसाद, मां राधिका देवी व चाचा राजे प्रसाद सिंह के मिली भगत से सूचक के नाबालिग बच्ची को शादी करने के नीयत से बहला फुसलाकर कर ले गया था और पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

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