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हत्या मामले में सश्रम आजीवन कारावास

20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया सामूहिक बलात्कार के मामले में भी चार अभियुक्तों को 20 वर्ष सश्रम कारावास जहानाबाद : जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में दोषसिद्ध अभियुक्त बबलू शर्मा उर्फ रामाकांत सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने धारा 302 भादवि के तहत सश्रम […]

20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया

सामूहिक बलात्कार के मामले में भी चार अभियुक्तों को 20 वर्ष सश्रम कारावास
जहानाबाद : जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में दोषसिद्ध अभियुक्त बबलू शर्मा उर्फ रामाकांत सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने धारा 302 भादवि के तहत सश्रम उम्रकैद की साज सुनायी. दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 452 भादवि में दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. राशि नहीं देने पर अभियुक्तों के एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
इस बात की जानकारी देते हुए एपीपी रमेश कुमार ने बताया कि करपी थाना कांड संख्या 147/2009 ग्राम अइयारा का सूचक तालकेश्वर सिंह ने दर्ज कराया था, जिसमें सूचक का कहना था कि 19 दिसंबर 2009 की रात 10 बजे अभियुक्त बबलू शर्मा ने सूचक तालकेश्वर सिंह की भाभी देवरानी देवी एवं भतीजी चिंता देवी को देशी अाग्नेशास्त्र से गोली मार दी. जिसमें देवरानी देवी की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी.
और चिंता देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. घटना का कारण जमीन विवाद था. वहीं एडीजे प्रथम शैलेंद्र कुमार ने सामूहिक बलात्कार के एक अन्य मुकदमा अरवल महिला थाना कांड संख्या. 3/2013में दोषसिद्ध चार अभियुक्तों मुन्ना पासवान, विजय राजवंशी, करण पासवान, एवं मंटू पासवान, को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए चारों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
इस संबंध में एपीपी कुमारी साधना शर्मा ने बताया की इन चारों अभियुक्तों ने मिलकर 18 जनवरी 2013 को एक मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ सामूहिक रूप से मूंह काला किया था. जिसके संबंध में ग्राम सुमेरा, थाना परासी, जिला अरवल की पीड़ता के पति ने मुकदमा दर्ज कराया था.

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