चुनाव प्रचार थमने के बाद वाहन पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बजना हुआ बंद
Author Prabhat khabar digital desk
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जहानाबाद- अरवल : लोकसभा चुनाव के लिए 15 दिन से चल रहे धुआंधार चुनाव प्रचार शुक्रवार को संध्या पांच बजे से थम गया. अब वाहन पर प्रचार के लिए लगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बजना बंद हो गया. साथ ही लंबी वाहनों के कतार में चल रहे प्रत्याशियों का काफिला भी अब नजर नहीं आयेगा. […]
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जहानाबाद- अरवल : लोकसभा चुनाव के लिए 15 दिन से चल रहे धुआंधार चुनाव प्रचार शुक्रवार को संध्या पांच बजे से थम गया. अब वाहन पर प्रचार के लिए लगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बजना बंद हो गया. साथ ही लंबी वाहनों के कतार में चल रहे प्रत्याशियों का काफिला भी अब नजर नहीं आयेगा. चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के खाने के लिए बन रहे तरह-तरह की व्यंजन भी बंद हो गया. कार्यकर्ता 18 मई की रात तक भाग-दौड़ करेंगे.
इनका भोजन का दौर भी चलेगा, लेकिन अब झुंड में नहीं. चुनाव प्रचार दिखावटी रूप से बंद होगा. अंदर-अंदर मिलने-मिलाने और रूठने -मनाने का दौर लुक -छिप कर चलेगा. इस दौरान गुपचुप तरीके से प्रलोभन से लेकर सामाजिक दबाव का भी दौर चलेगा. क्योंकि चुनाव मैदान में खड़े सभी 13 प्रत्याशियों आखिरी दम तक अपनी हार मानने को तैयार नहीं है. इस लिहाज से वे वह सब कुछ करने को तैयार हैं, जिसमें उनके पक्ष में चुनाव बयार आखिरी दौर में ही सही बह सके.
इस दौरान प्रशासन का भी परेशानी बढ़ा रहेगा. प्रशासन नहीं चाहेगा कि कोई प्रत्याशी ऐसा कुछ नहीं करें, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लंघन हो सके. इसके लिए पुलिस प्रशासन स्तर पर सख्ती भी बरता जाने लगा है. चुनाव के मद्देनजर बनाये गये चेकपोस्ट और नाका पर वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है जो लगातार 24 घंटा चल रहा है.
प्रशासन को भी आशंका है कि आखिरी दिनों में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी पैसा से लेकर शराब आदि का भी वितरण कर सकते हैं. इसमें कहीं का मंसूबा सफल नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन हर कदम फूंक-फूंक कर रख रहा है. मुख्य पथों से लेकर लिंक पथों तक वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और राह चलते संदिग्ध लोगों को रोककर जांच किया जा रहा है.
नगर थानाध्यक्ष से न्यायालय ने मांगा स्पष्टीकरण
जहानाबाद नगर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-6 धीरेंद्र मिश्र ने नगर थानाध्यक्ष अवधेश कुमार से स्पष्टीकरण की मांग किया है. उन्होंने पूछा है कि किन परिस्थितियों में और किसकी उपेक्षा के कारण दो वर्ष तक कांड संख्या 562/2010 के अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया. न्यायाधीश ने 17 जून तक इस संबंध में न्यायालय को स्पष्ट करने को कहा है.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक कमलेश प्रसाद ने बताया कि इस कांड के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 02 जून 2017 को गैर जमानतीय वारंट व 04 सितंबर 2017 को नोटिस भेजी गयी थी. लेकिन अब तक स्थानीय थाना द्वारा न तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और न ही कोई प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण केस लंबित चल रहा है, इसी कारण न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण की मांग किया है. साथ ही इस आदेश की कॉपी एसपी को
भी भेजा है.
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