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हत्यारोपित को उम्र कैद, 20 हजार का जुर्माना

Updated at : 17 May 2025 6:30 PM (IST)
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हत्यारोपित को उम्र कैद, 20 हजार का जुर्माना

चरकापत्थर थाना क्षेत्र के घुटवे गांव में तीन वर्ष पूर्व हुए हत्या के एक मामले में उसी गांव के आरोपित बिट्टू सिंह को सजा हुई है.

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घुटवे गांव में तीन वर्ष पूर्व हुए अनिल सिंह हत्या मामले में सुनायी गयी सजा सोनो. चरकापत्थर थाना क्षेत्र के घुटवे गांव में तीन वर्ष पूर्व हुए हत्या के एक मामले में उसी गांव के आरोपित बिट्टू सिंह को सजा हुई है. जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने चरकापत्थर थाना कांड 237/2022 में अभियुक्त बिट्टू सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 30 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विदित हो कि बीते 21 जुलाई 22 को घुटवे गांव निवासी अनिल सिंह की हत्या धारदार हथियार से तब कर दी गयी थी. जब वह अपने खेत में काम कर रहे थे. मृतक के पुत्र ने उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उसी गांव के बिट्टू सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाया था. हत्या का कारण उसने वार्ड में सोखता निर्माण को लेकर हुआ विवाद बताया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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By PANKAJ KUMAR SINGH

PANKAJ KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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