ePaper

लंबित मामलों का अनुसंधान समय पर करने का निर्देश

Updated at : 13 Jan 2026 8:49 PM (IST)
विज्ञापन
लंबित मामलों का अनुसंधान समय पर करने का निर्देश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष 2026 की प्रथम त्रैमासिक बैठक मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी.

विज्ञापन

जमुई . अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष 2026 की प्रथम त्रैमासिक बैठक मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे. इस दौरान विगत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गयी. साथ ही, अधिनियम के तहत पीड़ितों को देय मुआवजा राशि के भुगतान की स्थिति, पेंशन भुगतान, लंबित मामलों की प्रगति तथा प्राप्त एवं अप्राप्त आरोप पत्रों से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. इसके अतिरिक्त नियम 15(1)(घ) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या की स्थिति में एक आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में उपलब्ध परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गयी. जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का अनुसंधान समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया तथा पीड़ितों को समय पर न्याय एवं राहत सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PANKAJ KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By PANKAJ KUMAR SINGH

PANKAJ KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन