गिद्धौर . प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) निलेश कुमार ने प्रखंड के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. पत्रांक 367, दिनांक 17 नवंबर 2025 को जारी इस आदेश में विद्यालय अवधि के दौरान शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन ले जाने और उसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. बीईओ ने कहा है कि कक्षा में मोबाइल का प्रयोग शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसकी सख्त निगरानी की जाए. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक कक्षा में मोबाइल उपयोग करते पकड़ा जाता है, तो संबंधित शिक्षक के साथ-साथ विद्यालय प्रधान पर भी समान कार्रवाई की जाएगी. निर्देश में कहा गया है कि बेहतर शिक्षा वातावरण और शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. सभी विद्यालयों को अपनी स्तर से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.
पाठ्य टीका व लेसन नोट्स अद्यतन करना अनिवार्य
बीईओ ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी शिक्षक नियमित रूप से पाठ्य टीका एवं लेसन नोट्स को अद्यतन रखें. इसे शिक्षण प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है. विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना है कि उपरोक्त निर्देशों की जानकारी सभी पदस्थापित शिक्षकों तक अवश्य पहुंचे, ताकि पठन-पाठन का माहौल अधिक अनुशासित और प्रभावी बनाया जा सके. इस आदेश की प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा. शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) व जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई को भी भेजी गई है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

