Jamui News : शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर जबरन विद्यालय में बने रहने वाले शिक्षकों के मामले पर लिया संज्ञान

Updated at : 31 May 2024 9:46 PM (IST)
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Jamui News : शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर जबरन विद्यालय में बने रहने वाले शिक्षकों के मामले पर लिया संज्ञान

कहा-समय रहते मूल विद्यालय लौटें, नहीं तो होगी कड़ी विभागीय कार्रवाई

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गिद्धौर.

जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने जिले के सभी बीईओ व संबंधित विद्यालयों के विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा विभागीय बैठक हुई. वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं विभिन्न विभागीय पत्रों के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का प्रतिनियोजन नहीं करने का निर्देश प्राप्त है. इस आलोक में विभागीय निर्देश के अनुपालन में डीईओ द्वारा कतिपय पत्रों के माध्यम से प्रतियोजन/प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए 24 घंटे के अंदर संबंधित शिक्षक को अपने मूल विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है. लेकिन जिले में विभिन्न विद्यालय के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के दौरान सूचना प्राप्त हो रही है कि उक्त आदेश के निर्गत रहने के बावजूद भी शिक्षक प्रतिनियुक्ति विद्यालय में अनधिकृत रूप से बने हुए हैं. वैसे शिक्षकों ने मूल विद्यालय में अब तक योगदान नहीं किया है, जबकि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पूर्व में ही रद्द हो चुकी है. उन्होंने कहा कि इस आदेश के निर्गत होने के फलस्वरूप संबंधित शिक्षकों को अपने-अपने मूल विद्यालय में योगदान कर लेना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया है. जो विभागीय नियम के विपरीत रहने के साथ साथ पूर्णतया अनियमित एवं अमान्य है. भविष्य में यदि पुनः ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि के भुगतान का दायित्व शिक्षा विभाग का नहीं होगा. ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक द्वारा किये गये कार्य के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधान की होगी, जिनके द्वारा प्रतिनियुक्ति रद्द होने के पश्चात भी शिक्षक को मूल विद्यालय में योगदान करने हेतु कार्य से विरमित नहीं किया गया.

इधर स्थापना डीपीओ ने सभी बीईओ से शिक्षकों का प्रतिनियोजन नहीं रहने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने निर्देश दिया कि इस आशय का प्रमाण पत्र 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराया जाये कि आपके प्रखंड अवस्थित एक शिक्षकीय विद्यालय को छोड़ कर किसी भी विद्यालय, कार्यालय में शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिनियुक्त होकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं या नहीं. इस आशय का प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर विभाग को सूचित करें. भविष्य में यदि कोई भी शिक्षक-शिक्षिका आपके प्रखंड विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पाये जायेंगे, तो जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बाबत बीईओ शमशूल होदा ने बताया कि प्रतिनियोजन से संबंधित मेरे क्षेत्र में कोई मामला नहीं है.

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