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20 दिनों में खुद नहीं हटायी दुकान, तो होगा एक्शन- सीओ

Updated at : 16 Jan 2026 9:25 PM (IST)
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20 दिनों में खुद नहीं हटायी दुकान, तो होगा एक्शन- सीओ

खैरा बाजार से गोपालपुर जाने वाले मार्ग पर वर्षों से सरकारी भूमि पर बनी करीब 100 से अधिक दुकानों को लेकर प्रशासन का रुख और सख्त हो गया है.

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खैरा . खैरा बाजार से गोपालपुर जाने वाले मार्ग पर वर्षों से सरकारी भूमि पर बनी करीब 100 से अधिक दुकानों को लेकर प्रशासन का रुख और सख्त हो गया है. शुक्रवार को अंचलाधिकारी कार्यालय खैरा में सभी संबंधित दुकानदारों को बुलाकर स्पष्ट रूप से 20 दिनों के भीतर स्वयं दुकान हटाने की मियाद दी गयी है. अंचल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी, जिसमें प्रशासनिक बल और बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. बताते चलें कि खैरा थाना चौक और उसके आसपास दशकों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. पूर्व में अंचल कार्यालय की ओर से जमीन की मापी करायी गयी थी. इसके बाद बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई शुरू की गयी. इसी क्रम में करीब 100 दुकानदारों को नोटिस जारी कर अंचल कार्यालय में बुलाया गया था. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अंचल प्रशासन ने दुकानदारों को अंतिम रूप से 20 दिन का समय देते हुए स्वतः अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि तय समय में दुकान नहीं हटाने के बाद अंचल कार्यालय के द्वारा दुबारा अंतिम प्रपत्र का गठन किया जायेगा और उसके बाद प्रशासन बलपूर्वक दुकानों को हटायेगा. प्रशासनिक फैसले के बाद खैरा बाजार के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है. कई दुकानदारों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास की मांग भी उठायी है. वहीं अंचलाधिकारी विश्वजीत कुमार ने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है. दुकानदारों को पूरा अवसर दिया गया है और 20 दिन की मोहलत भी दी गयी है. निर्धारित समय सीमा के बाद नियम के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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