कार्यशाला. श्रम अधिकार दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित
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निबंधन करा योजना का लाभ लें श्रमिक
कार्यशाला. श्रम अधिकार दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित श्रम अधिकार दिवस के मौके पर श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि श्रमिक अपना निबंधन करा कर कर्मकार कल्याण बोर्ड के योजना का लाभ उठाये. जमुई : श्रम संसाधन विभाग की ओर से रविवार को नगर क्षेत्र के स्थानीय अशोक नगर भवन में श्रम अधिकार दिवस को […]
श्रम अधिकार दिवस के मौके पर श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि श्रमिक अपना निबंधन करा कर कर्मकार कल्याण बोर्ड के योजना का लाभ उठाये.
जमुई : श्रम संसाधन विभाग की ओर से रविवार को नगर क्षेत्र के स्थानीय अशोक नगर भवन में श्रम अधिकार दिवस को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उदघाटन राज्य सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, विधान पार्षद संजय प्रसाद, उप विकास आयुक्त सतीश कुमार शर्मा, श्रम अधीक्षक दिवाकर दूबे व अनुमंडल पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर किया. मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है.
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित योजना का लाभ उठाकर श्रमिक अपना निबंधन करा सकते हैं. श्रमिकों के निबंधन के लिए सरकार द्वारा 18 से 60 वर्ष की आयु निर्धारित की गयी है.निबंधित होने के पश्चात सरकार द्वारा श्रमिकों को कई प्रकार का लाभ प्रदान किया जाता है और मजदूरों के दुर्घटना या स्वभाविक मौत होने पर भी सहायता राशि प्रदान की जाती है.बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत है और सभी श्रमिक भाईयों को जागरुक होकर सरकार के द्वारा संचालित होने वाले योजनाओं का लाभ लेना चाहिए.विधान पार्षद संजय प्रसाद ने कहा कि सरकार श्रमिकों के सभी प्रकार के बीमारियों के इलाज के लिए भी 7500 से लेकर 30 हजार रुपया चिकित्सकीय सहायता के रूप में प्रदान करती है.कार्यक्रम के अंत में दुर्घटना या स्वाभाविक मौत का शिकार हुए कुल 17 श्रमिकों के बीच 15 लाख 60 हजार रुपया वितरित किया गया.इस अवसर पर उमाशंकर प्रसाद,अशोक राम, मोहित भगत, अयोध्या राम चंद्रवंशी, राजीव कमल, रवि कुमार राव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे.
मजदूरों के दुर्घटना या स्वाभाविक मौत होने पर भी दी जाती सहायता राशि
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