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दहेज हत्या के मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 25 Jun 2025 8:31 PM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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जमुई . जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जबकि दो अन्य लोगों को इसी मामले में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार, बीते 2 अगस्त 2019 को सिकंदरा थाना क्षेत्र के बिछवे टोला ढिबरा में सविता देवी की हत्या कर दी गयी थी. मामले में उसके पति संजय प्रसाद, ससुर छोटू महतो, सास सविता देवी, ननद संगीता कुमारी एवं ममता कुमारी पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति संजय प्रसाद को दहेज हत्या का आरोपित मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में मृतका के ससुर छोटू महतो, सास सविता देवी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मृतका की छह वर्ष की पुत्री के लिए मुआवजा देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है. बता दे कि दहेज के मामले में बीते 2 अगस्त 2019 को सविता देवी को ससुराल पक्ष के लोगों ने पलंग से बांधकर किराेसिन तेल छिड़क कर जला दिया था और दरवाजे की कुंडी लगाकर वहां से भाग निकले थे. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी तथा सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुनाया है. रामेश्वर महतो मृतका के पिता की ओर से अधिवक्ता सह एपीपी मनोज कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता श्यामदेव सिंह थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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