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बिहार: महीने के 10-10 दिन पहली व दूसरी पत्नी के साथ रहेगा पति, 10 दिनों की होगी छुट्टी, जानें पूरा मामला

Updated at : 24 Jun 2023 3:17 AM (IST)
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बिहार: महीने के 10-10 दिन पहली व दूसरी पत्नी के साथ रहेगा पति, 10 दिनों की होगी छुट्टी, जानें पूरा मामला

पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में कुल 45 मामलों की सुनवाई की गयी. इसमें एक पति अपनी पत्नी की शिकायत लेकर पहुंचा. जहां उसने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई. जिसके बाद उसे समझाया गया तो उसने तय किया कि वह दोनों पत्नी को साथ रखेगा.

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पूर्णिया. परिवार परामर्श केन्द्र में अक्सर पत्नी शिकायत लेकर आती है. पहली दफा है जब एक पति अपनी पत्नी की शिकायत लेकर केंद्र पहुंचा. पीड़ित पति की शिकायत थी कि उसने एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मार ली है. उसने अपनी दर्द भरी दास्तान केंद्र को सुनाई. केंद्र में मौजूद पहली पत्नी ने कहा कि शादी के दस साल बाद भी जब उसे बच्चा नहीं हुआ, तो उसके पति ने दूसरी शादी कर ली. बावजूद इसके उसका पति उसे जिस हाल में रखेगा वह रहेगी. वह पति को छोड़कर नहीं जायेगी. काफी समझाने-बुझाने के बाद पति ने तय किया कि वह दोनों पत्नी को साथ रखेगा. एक के साथ 10 दिन और दूसरे के साथ 10 दिन रहेगा. बांकी 10 दिन छुट्टी मनायेगा.

बेटे एवं बहू के खिलाफ मां पहुंची परामर्श केंद्र 

इधर, परिवार परामर्श केंद्र में कसबा थाना क्षेत्र की एक मां अपने बेटे एवं बहू के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और बताया कि उसके बेटे ने बिना माता-पिता की सहमति के प्रेम विवाह कर लिया. इस कारण वह अपने बेटे को घर में शरण नहीं दे रही थी. गांव वालों के काफी समझाने पर वह बेटा बहू को घर में रखने के लिए तैयार हो गई. घर में आते ही दोनों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया. तंग आकर मां ने पुलिस अधीक्षक के यहां आवेदन दिया. पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की ओर से दोनों पुत्रों को जब नोटिस मिला तो दोनों काफी घबरा गये और बस्ती वालों के सामने मां से क्षमा याचना कर मेल मिलाप कर लिया. शुक्रवार को केंद्र में उपस्थित होकर मां, बेटा और बहू ने मिलकर विश्वास दिलाया कि भविष्य में अब कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा.

45 मामलों की सुनवाई

पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में कुल 45 मामलों की सुनवाई की गयी. इसमें से 11 मामले निष्पादित किये गये.10 मामलों में पति-पत्नी को समझा कर उनका घर फिर से बसा दिया गया. एक मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं होने के कारण उन्हें थाना अथवा न्यायालय जाने की सलाह दी गयी.

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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