hajipur news. विधानसभा चुनाव को लेकर 20 से 25 जून तक होगा शस्त्रों का सत्यापन

Updated at : 14 Jun 2025 7:29 PM (IST)
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hajipur news. विधानसभा चुनाव को लेकर 20 से 25 जून तक होगा शस्त्रों का सत्यापन

थानावार तिथि निर्धारित करते हुए दंडाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति, सभी मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची अविलंब शस्त्र शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है

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हाजीपुर. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर वैशाली जिला प्रशासन ने स्वच्छ, भयमुक्त, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर जिला के सभी अनुज्ञापित शस्त्र धारकों के शस्त्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया है. इसे लेकर जिले के सभी थाना में 20 जून से 25 जून तक शस्त्र का सत्यापन किया जाएगा. शस्त्र नियमावली 2016 के नियम 66 में निहित प्रावधान के तहत वैशाली जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों एवं कारतूसों के भौतिक सत्यापन के लिए थानावार तिथि निर्धारित करते हुए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

थानों में लगाये जायेंगे कैंप

इस संबंध में बताया गया है कि सभी लाइसेंसों का भौतिक सत्यापन के लिए सभी थानों में कैंप आयोजित किए जाएंगे. विभाग ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शस्त्र एवं कारतूस के सत्यापन की सभी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन के समय अनुज्ञप्ति पर चस्पाये गये फोटो से अनुज्ञप्तिधारी की पहचान सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं अनुज्ञप्तिधारी ही शस्त्र के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित है। आर्म्स नियमावली 2016 के तहत व्यष्टि अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिधारक का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है. प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाने का डीआर नंबर अंकित करेंगे.

सत्यापन की रिपोर्ट दो दिनों के अंदर डीएम को देनी होगी

डीएम वर्षा सिंह के आदेश में सभी थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष जिलान्तर्गत वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें संशोधित अधिनियम के प्रारंभ के समय दो से अधिक शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त है, वैसे लाेगों की सूची थाना में संधारित शस्त्र पंजी के अनुसार जिला शस्त्र शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. प्राधिकृत दंडाधिकारी का यह दायित्व होगा कि थानाध्यक्ष या ओपी अध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी विवरणी का अवलोकन कर उपस्थित अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र सत्यापित करेंगे तथा संलग्न विहित प्रपत्र में अपना संयुक्त प्रतिवेदन सत्यापन की तिथि से दो दिनों के अंदर डीएम को देंगे. आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरु सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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