hajipur news. सफेद बालू का अवैध खनन करते दो पोकलेन जब्त
Published by : KAIF AHMED Updated At : 24 May 2025 7:55 PM
लालगंज थाना क्षेत्र के एतवारपुर दियारा में अवैध मिट्टी व सफेद बालू खनन के विरुद्ध खनन विभाग एवं लालगंज थाना ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया
लालगंज.
लालगंज थाना क्षेत्र के एतवारपुर दियारा में अवैध मिट्टी व सफेद बालू खनन के विरुद्ध खनन विभाग एवं लालगंज थाना ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया. इस दौरान छापेमारी दल की गाड़ी देख खनन कर रहे लोग फरार हो गये. हालांकि पुलिस ने दो पोकलेन मशीन को जब्त कर लिया. जानकारी अनुसार लालगंज थाना क्षेत्र के एतवारपुर दियारा चौर में बालू माफिया के द्वारा अवैध खनन किये जाने की शिकायत स्थानीय लोगों ने खनन विभाग को दिया, जिसके बाद खनन विभाग तथा लालगंज थाना ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जहां पुलिस की गाड़ी आते देख अवैध खनन कर रहे लोग अन्य गाड़ियों के साथ भाग गए. पुलिस ने मौके पर खनन कर रहे एकलव्य कंस्ट्रक्शन कंपनी नामक कंपनी के दो पोकलेन मशीन को जब्त कर लिया.फोरलेन सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के समय से ही अवैध खनन का आरोप
वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि लालगंज में जब से फोरलेन सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ है. तब से लगातार उक्त कंपनी के द्वारा गंडक नदी के दियारा चौर से सफेद बालू का अवैध खनन किया जा रहा है. खनन के दौरान सफेद बालू माफियाओं के द्वारा 15 से 20 फिट तक खेतों को गड्ढा कर बालू निकाला जा रहा है. जिस संबंध में कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा खनन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया. लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया. लोगों का यह भी आरोप यह भी है कि खनन विभाग के कुछ लोगों के मिलीभगत से कंपनी के द्वारा अवैध खनन किया जाता है. स्थानीय सफेद बालू माफिया के द्वारा लालगंज गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में गंडक नदी की रेत को अवैध तरीके से निकाल कर कंपनी को बेचा जाता है. इसके एवज में बालू माफिया को मोटी रकम सहित मशीनरी संसाधन, जैसे- पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, हाइवा आदि उपलब्ध कराता गया है.
इस संबंध में खनन इंस्पेक्टर प्रिया ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर अवैध खनन के विरुद्ध लालगंज थाना के सहयोग से छापेमारी की गई है. जहां उक्त कंपनी के दो पोकलेन मशीन को जब्त किया गया है. एकलव्य कंट्रक्शन कंपनी तथा अवैध सफेद बालू खनन कर रहे माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. कहीं भी खनन के लिए सरकार ने 1.5 मीटर की मानक तय किया हुआ है. इससे अधिक कहीं भी खनन होता है तो वह अवैध माना जाएगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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