हाजीपुर. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजनांतर्गत हाजीपुर में पदस्थापित दो पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध रद करते हुए इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है. इसके साथ ही जिला के 32 ग्राम पंचायतों के 31 पंचायत रोजगार सेवकों के मानदेय को स्थगित कर दिया गया है. इन सभी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शून्य अथवा एक हजार से भी कम मानव दिवस सृजित किया गया है. यह कार्रवाई उप विकास आयुक्त ने की है.
अनधिकृत रूप से उपस्थित रहने का आरोप
इस संबंध में बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजनान्तर्गत हाजीपुर प्रखंड में पदस्थापित रघुनाथ शरण राजू, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत-सेन्दुआरी, प्रखंड-हाजीपुर एवं चन्देश्वर राय, पंचायत रोजगार सेवक , ग्राम पंचायत-सहदुल्लाहपुर, प्रखंड-हाजीपुर की सेवा समाप्त कर दी गई है. इन पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के साथ कई आरोप हैं. जिसके बाद उप विकास आयुक्त कुंदन द्वारा इन दोनों पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध रद्द कर सेवा समाप्त कर दिया गया है. इसके साथ ही मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक शून्य अथवा एक हजार से भी कम मानव दिवस सृजित करने एवं अन्य अवयवों पर अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण जिला के 32 ग्राम पंचायतों के 31 पंचायत रोजगार सेवकों को स्पष्टीकरण करते हुए कड़ी चेतावनी के साथ अगले आदेश तक मानदेय स्थगित कर दिया गया है. डीडीसी की इस कार्रवाई से पंचायत रोजगार सेवकों को बीच हडकंप मच गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है