हाजीपुर, वैशाली पुलिस अब लूट, अपहरण , शराब और बालू की अवैध कमाई से अर्जित की गयी संपत्ति को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरु कर दी गयी है. इस कार्रवाई के दौरान ऐसे 26 बदमाशों की सूची बनी है, जिनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरु की गयी है. हालांकि इसमें से नौ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कोर्ट से अनुमित मांगी गयी है. इस कार्रवाई के दौरान एक बदमाश की संपत्ति जब्त कर ली गयी है. मालूम हो कि सरकार बनने के बाद गृह मंंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया था. पदभार ग्रहण करने के साथ ही अपराधियों से निपटने के साथ ही उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरु करने की बात गृह मंत्री ने कही थी. जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस को ऐसे बदमाशों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया. इसी बीच वैशाली में प्रभारी एसपी के रूप में अशोक मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया है. पदभार ग्रहण करने के साथ ही एसपी ने एक्शन मोड में आ गये हैं. जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में एसपी ने मौके पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और पुलिस पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है. प्रभारी एसपी लगातार भ्रमण के दौरान लोगों से मिल रहे हैं और पुलिस पदाधिकारियों को अपराध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं. इस संबंध में एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि बालू, शराब, जुआ एवं अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत जिले में अभी 26 लोगों की सूची बनाई गयी है, जिनके बारे में कोर्ट से आदेश प्राप्त किया जायेगा. ये कार्रवाई बीएनएसएस की धारा 107 के तहत की जा रही है. एसपी ने बताया कि अभी इस मामले में 09 लोगों के संबंध में कोर्ट से आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है. जैसे ही न्यायालय से आदेश प्राप्त होगा, इन सभी नौ लोगों की सपंत्ति जब्त कर ली जायेगी. एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली गयी है. चूंकि ये व्यक्तिगत जानकारी है, इसलिये इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, केवल आंकड़े दिये जा सकते हैं. इन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में प्रापर्टी ओफेंस, खनन आदि के साथ ही ऐसे अपराधी जिनकी आय से अधिक संपत्ति हो और उनके विरुद्ध कोर्ट में मामला लंबित हो. मालूम हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 अपराधियों द्वारा अर्जित या अपराध से प्राप्त की गई संपत्ति की कुर्की, जब्ती और वापसी से संबंधित है. यह धारा पुलिस को ऐसे मामलों में संपत्ति की पहचान करने और उसे जब्त करने के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का अधिकार देती है. यह प्रावधान आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई के लिए बनाया गया है और इसका व्यापक दायरा है.
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