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हर हाल में निबटाएं लंबित मामले : डीएम

Updated at : 18 Nov 2025 9:59 PM (IST)
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हर हाल में निबटाएं लंबित मामले : डीएम

मंगलवार को समाहरणालय सभागार में अभियोजन से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस महत्वपूर्ण बैठक में स्पीडी ट्रायल से जुड़े मामलों सहित अन्य सभी लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई. समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने किया.

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हाजीपुर. मंगलवार को समाहरणालय सभागार में अभियोजन से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस महत्वपूर्ण बैठक में स्पीडी ट्रायल से जुड़े मामलों सहित अन्य सभी लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई. समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने किया. बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी अभियोजन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने प्रत्येक पदाधिकारी से मामलों के निष्पादन में आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त की तथा उनसे उनके समाधान के लिए आवश्यक सुझाव भी मांगे. जिला पदाधिकारी ने पुलिस पदाधिकारियों को आरोप गठन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने, अभियुक्तों की समय पर अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा अभियोजन साक्ष्यों को बिना विलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. सिविल सर्जन को भी निर्देशित किया गया कि सभी मामलों से संबंधित इंजरी रिपोर्ट अविलंब उपलब्ध कराई जाए ताकि लंबित मामलों के निष्पादन की गति तेज की जा सके. बैठक में यह जानकारी दी गई कि स्पीडी ट्रायल से जुड़े कुल 47 मामले अब भी लंबित हैं. जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन सभी मामलों का निपटारा त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. इसके अतिरिक्त पोक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, उत्पाद अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों की अलग से विस्तृत समीक्षा की गई. जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन संवेदनशील और गंभीर मामलों में विशेष सतर्कता बरतते हुए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, विभागीय जांच अधिकारी, सिविल सर्जन, डीएसपी मुख्यालय, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, मुख्य अभियोजक, अपर मुख्य अभियोजक, सहायक अभियोजक तथा अभियोजन विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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