वैशाली कोर्ट 13 अगस्त को दहेज हत्या के दोषी पति को सुनाएगी सजा, 2023 में पत्नी की हुई थी मौत
वैशाली जिले की एक अदालत ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के सनसनीखेज मामले में मृतका के पति को दोषी ठहराया है. 13 अगस्त को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी. ससुराल पक्ष द्वारा कथित तौर पर बाइक और नकदी की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया था.
Hajipur News : वैशाली जिला अपर सत्र न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के एक सनसनीखेज मामले में मृतका के पति को दोषी करार दिया है. अदालत सजा के बिंदु पर आगामी 13 अगस्त 2026 को सुनवाई करेगी.
शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करने का लगा आरोप
इस संबंध में लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने बताया कि राजापाकर थाना क्षेत्र के अलीपुर गनवीरा निवासी निशा कुमारी की शादी वर्ष 2019 में महुआ थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी नवीनानंद कुमार उर्फ धनगत कुमार के साथ हुई थी. शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा एक बाइक और पांच लाख रुपये नकद की मांग को लेकर विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. जांच और सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पति द्वारा विवाहिता के साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया जाता था.
पति ने जबरन दिलवाया इंजेक्शन
आरोप है कि पति ने एक कंपाउंडर को बुलाकर जबरन सुई दिलवाई और टैबलेट्स खिलवाईं, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर पति उसे हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया. परिजनों के पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे एनएमसीएच और फिर पटना एम्स रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान 10 जुलाई 2023 को निशा का फर्द बयान दर्ज किया गया. एम्स में 21 दिनों तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई.
ससुराल पक्ष के बाकी लोगों को मिली राहत
मृतका के फर्द बयान के आधार पर हाजीपुर महिला थाना में कांड संख्या 21/23 दर्ज की गई, जिसमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम और बाद में धारा 304(बी) जोड़ी गई. पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट दाखिल की. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही कराई गई. लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने पति को दहेज हत्या का दोषी ठहराया, जबकि साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए सास, ससुर और ननद को बरी कर दिया.
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लेखक के बारे में
By अभिषेक कुमार
अभिषेक कुमार 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. इनकी सबसे अच्छी पकड़ क्राइम और राजनीति की खबरों पर है.
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