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hajipur news. कदाचारमुक्त माहौल में नीट यूजी की परीक्षा कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट

Updated at : 03 May 2025 10:58 PM (IST)
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hajipur news. कदाचारमुक्त माहौल में नीट यूजी की परीक्षा कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट

डीएम यशपाल मीणा व एसपी ललित मोहन शर्मा ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों व नियुक्त कर्मियों के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा

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हाजीपुर. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा रविवार को जिले नीट यूजी-2025 की परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां ली है. परीक्षा एक पाली में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी. नीट की परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त कराने को लेकर कई बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया, जबकि परीक्षा को लेकर डीएम यशपाल मीणा व एसपी ललित मोहन शर्मा ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों व नियुक्त कर्मियों के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा. ज्वॉइंट ब्रीफिंग में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर डीएम ने केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक व दंडाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये. सभी केंद्रों पर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम करने के लिए दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गयी है. परीक्षा केंद्र के सभी कमरो में सीसीटीवी कैमरा , जैमर व बायोमैट्रिक उपस्थिति यंत्र का अधिष्ठापन किया गया है. मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, घड़ी, पर्स, बेल्ट, खाद्य पदार्थ, पानी की बोतल जैसे वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. ऐसी वस्तुओं के पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. परीक्षा के दौरान अवांछित व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. डीएम ने कहा कि केंद्र के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों की जांच कराना सुनिश्चित करें. सभी केंद्रों पर जांच के लिए महिला-पुरुष की टीम अलग-अलग रहेगी. परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों के अलावा परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारी, वीक्षक व कर्मचारी ही प्रवेश करेंगे. परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जोनल दंडाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ये लगातार केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे. जिलास्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. सभी केंद्रों पर बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Shashi Kant Kumar

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By Shashi Kant Kumar

Shashi Kant Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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