चुनाव प्रचार में जुबान व भाषा पर रखना होगा नियंत्रण : प्रेक्षक
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 May 2024 10:09 PM
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम मो मकसूद आलम की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गयी. सामान्य प्रेक्षक तन्वी सुन्दरीयाल , व्यय प्रेक्षक विजय कृष्णा वेलन के, प्रदीप शर्मा के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं लोकसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व अभ्यर्थियों से परिचय के बाद आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी.
गोपालगंज. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम मो मकसूद आलम की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गयी. सामान्य प्रेक्षक तन्वी सुन्दरीयाल , व्यय प्रेक्षक विजय कृष्णा वेलन के, प्रदीप शर्मा के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं लोकसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व अभ्यर्थियों से परिचय के बाद आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. इसमें मुख्य रूप से कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल बगैर सक्षम अनुमति के कोई सभा जुलूस बैठक या अन्य कार्यक्रम नहीं करेगा. कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल वाणी या व्यवहार से कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, समुदाय, जाति विशेष को ठेस पहुंचे. चुनावी सभा एवं प्रचार हेतु किसी धार्मिक स्थल या प्रतीक का उपयोग नहीं किया जायेगा. चुनावी सभा या प्रचार के लिए किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का उपयोग बगैर अनुमति के नहीं किया जायेगा. सार्वजनिक यानी की संपत्ति का निरूपण नहीं किया जायेगा. चुनाव प्रचार में उपयोग के लिए सामग्री या सेवा का मूल्य दर पूर्व से निश्चित है. इसकी प्रति सभी को उपलब्ध करा दी गयी. इसका अनुपालन किया जाना सभी सुनिश्चित करेंगे. पंपलेट ,पर्ची पुस्तिकाओं, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध आदेश का अनुपालन किया जायेगा. सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय के अनुसार अपने अपराध का प्रकाशन एवं प्रदर्शन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे. निर्वाचन व्यय पंजी की जांच निर्धारित समय पर कराना अनिवार्य होगा. सभी वर्गों के मतदाताओं का शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे. आचार संहिता के उल्लंघन पर जाति धर्म विशेष समुदाय आदि के बारे में वायलेशन होता है तो इस पर एफआइआर की जायेगी. वहीं प्रेक्षक द्वारा बताया गया कि 5000 से अधिक का खर्च ऑनलाइन ही करना है. कम के खर्चों का रसीद उपलब्ध करानी होगी. स्टार कैंपेन के खर्च का ब्योरा देना होगा. बैठक में उपनिर्वाचन पदाधिकारी डॉ शशि प्रकाश राय, नोडल पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग प्रशांत कुमार झा, सुबोध कुमार सहायक नोडल सह लेखा टीम समन्वय सुभाष चंद्र लेखा टीम एवं सभी सहायक व्यय प्रेक्षक अमित कुमार सिंह, मुकुंद कुमार, रविकांत कुमार, विभूति भूषण कुमार एवं सभी राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि एवं अभ्यर्थी उपस्थित थे.
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