पुलिस को मिलेगा अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Jun 2024 10:18 PM
अपराधियों के द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को अब जब्त करने का अधिकार पुलिस के पास होगा. एक जुलाई से लागू होने वाले नये कानून में सरकार ने पुलिस के अधिकार को बढ़ाते हुए क्विक एक्शन के लिए सक्षम बनाया गया है.
गोपालगंज. अपराधियों के द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को अब जब्त करने का अधिकार पुलिस के पास होगा. एक जुलाई से लागू होने वाले नये कानून में सरकार ने पुलिस के अधिकार को बढ़ाते हुए क्विक एक्शन के लिए सक्षम बनाया गया है. अब तक अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार आर्थिक अपराध इकाई के पास था. पुलिस की ओर से भेजे गये प्रस्ताव पर कार्रवाई होती थी. अब नये कानून में पुलिस को सीधे अधिकार मिल गया है कि अब किसी व्यक्ति ने अचानक अकूत संपत्ति अर्जित की है, तो वह संपत्ति कहां से आया. कोई अपराधी, भू-माफिया, साइबर अपराधी या गलत तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति को पुलिस जब्त कर उसके सरकारी संपत्ति घोषित कर सकती है. बाद में उसमें स्कूल या अन्य सार्वजनिक संपत्ति के रूप में काम लिया जायेगा. नये कानून को लेकर पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात की ओर से जिले के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. नये कानून के लागू होने के साथ ही थाना स्तर पर ऐसे लोगों पर नजर रखी जायेगी, जिसने गांव में अचानक अकूत संपत्ति अर्जित कर ली. उनकी कुंडली तैयार कर उनसे द्वारा अर्जित संपत्ति के स्रोत की पुलिस मांग कर सकेगी. स्रोत में गड़बड़ी मिली, तो उनके संपत्ति को भी जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है. चौकीदारों के अलावा अपने सोर्स से भी पुलिस ऐसी अकूत संपत्ति वाले की संपत्ति का पता करायेगी. नया कानून को आम लोगों को जागरूक करने के थाने में सेमिनार करने का निर्देश है. पंचायतों के जनप्रतिनिधि, जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक को शामिल किया जायेगा. उनको बताया जायेगा कि नये कानून में उनकी भूमिका कितना है. लोगों में नया कानून के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हो चुका है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










