Gopalganj News: पूड़ी -पुलाव के विवाद में ली थी एक की जान, चार साल बाद कोर्ट 5 लोगों को सुनाएगी सजा

गोपालगंज व्यवहार न्यायालय
Gopalganj News: गोपालगंज में 2021 एक शादी समारोह में खाने को लेकर विवाद में गोली चली थी. इसमें घटना में एक की जान चली गई. अब कोर्ट ने इस केस में 5 लोगों को दोषी करार दिया है.
Gopalganj News: गोपालगंज में शादी समारोह में खाने के दौरान पुड़ी – पुलाव मांगने के विवाद पर गोली चल गई. इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई और उसके तीन बेटा घायल हो गए. बुधवार को इस घटना पर एडीजे 16 शेफाली नारायण की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने हत्या के चार वर्ष पुराने मामले में पिता और उसके चार पुत्रों को दोषी करार दिया है. उनकी सजा पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी.
मौके पर ही हो गई थी मौत
कोर्ट में अभियुक्तों के मौजूदगी में उनको दोषी करार दिया गया. उसके बाद पांचों पश्चात की आग में जलने लगे. 8 मई 2021 को उचकागांव थाने के नरकटिया गांव में बारात आई हुई थी. समारोह में खाने के दौरान पुड़ी और पुलाव की मामूली विवाद में उसी गांव के राजेंद्र सिंह व उनके पुत्र राहुल सिंह, रिशु सिंह और रोहित सिंह को गोली मार दी गयी. जिसमें राजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गयी थी. इस मामले को लेकर मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने अपने ही गांव के मुद्रिका सिंह तथा उनके चार पुत्रों राजन सिंह, संजय सिंह, गोल्डन सिंह तथा मंटू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निभाई अहम भूमिका
कांड के आइओ की तरफ से आरोप पत्र जमा किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुद्रिका सिंह तथा उनके चारों पुत्रों राजन सिंह, संजय सिंह, गोल्डन सिंह तथा मंटू सिंह को दोषी करार दिया.
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लेखक के बारे में
By Paritosh Shahi
परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.
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