भोरे. स्थानीय थाना क्षेत्र के सभी मकान मालिकों को 48 घंटे के भीतर अपने मकान में रह रहे किरायेदारों की पूरी जानकारी भोरे थाने में जमा करनी होगी. यह निर्देश थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि मकान मालिक किरायेदार का नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आइडी आदि) की प्रतिलिपि और किरायेदारी की अवधि का विवरण लिखित रूप में थाने में उपलब्ध कराएं. थानाध्यक्ष ने बताया कि यह कदम क्षेत्र में बढ़तीं आपराधिक घटनाओं और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है. उन्होंने कहा कि कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किराये के मकानों में छुपकर अवैध गतिविधियां करते हैं. ऐसे लोगों की पहचान और निगरानी के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी है. इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पुलिस ने थाने में एक विशेष रजिस्टर भी बनाया है, जिसमें सभी किरायेदारों की जानकारी सुरक्षित रखी जायेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में इसका उपयोग हो सके. इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने लोगों से अपील की कि वे समय सीमा के भीतर पूरी जानकारी देकर पुलिस का सहयोग करें, जिससे क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाये रखने में मदद मिले. साथ ही, मकान मालिक से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे किरायेदार का सत्यापन किये बिना मकान किराये पर न दें, ताकि अपराधियों के प्रवेश पर रोक लग सके.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

