Gopalganj News: चरस बरामदगी मामले में तस्कर को छह साल की सजा

Gopalganj News: एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला, लगाया जुर्माना भी
Gopalganj News: गोपालगंज में चरस बरामदगी के एक मामले में अदालत ने दोषी तस्कर को छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत के फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है.
जांच के दौरान बरामद हुई थी चरस
जानकारी के अनुसार पुलिस ने जांच अभियान के दौरान आरोपी को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था . तलाशी लेने पर उसके पास से चरस बरामद की गई थी . इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
अदालत में पेश किए गए साक्ष्य
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में गवाहों और बरामदगी से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई.
नशा तस्करी पर सख्त संदेश
अदालत के इस फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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लेखक के बारे में
By विवेक पाण्डेय
विवेक रंजन पाण्डेय पिछले 8 वर्षों से टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उन्होंने Aryabhatta Knowledge University, Patna से BJMC की पढ़ाई की है.
उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत Network 10 टीवी चैनल से की. इसके बाद News India, News18 Digital सहित कई राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और कंटेंट राइटिंग का अनुभव प्राप्त किया.
वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल की बिहार टीम में Content Writer के रूप में कार्यरत हैं. यहां बिहार की राजनीति, चुनाव, शिक्षा, कृषि, रोजगार, सरकारी योजनाओं, सामाजिक सरोकारों और विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचाते हैं.
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