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Gopalganj News : ऑनर किलिंग में मां ने दिया सबूत, कोर्ट से पिता व चाचा को मिली उम्रकैद की सजा

Updated at : 28 Jul 2025 10:46 PM (IST)
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Gopalganj News  : ऑनर किलिंग में मां ने दिया सबूत, कोर्ट से पिता व चाचा को मिली उम्रकैद की सजा

Gopalganj News : ऑनर किलिंग की घटना को सत्य पाते हुए जिला जज नौ राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मृतका की मां की ओर से दिये गये पुख्ता सबूतों पर हत्या के दोषी पिता व चाचा को उम्रकैद की सजा सुनायी.

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गोपालगंज. ऑनर किलिंग की घटना को सत्य पाते हुए जिला जज नौ राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मृतका की मां की ओर से दिये गये पुख्ता सबूतों पर हत्या के दोषी पिता व चाचा को उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, नहीं देने पर दो- दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है. साथ ही धारा 201 के तहत दोषी पाते हुए सात- सात वर्ष की सश्रम कारावास दी जो एक साथ चलेगा.

सजा सुनते ही फफक पड़े पिता

सोमवार को कोर्ट से सजा मिलने के साथ ही आरोपी पिता कोटवा गांव के इनरदेव राम तथा चाचा रामाज्ञा राम फफक कर रो पड़े. काश बेटी की बातें मान ली होती, तो पूरा परिवार बिखरने से बच जाता. कोर्ट का फैसला आते ही मौजूद लोग भावुक हो गये. उधर, सजा सुनाये जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. यह फैसला समाज के लिए सबक है. इस घटना की चर्चा पूरे दिन होती रही.

बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अंत तक डटी रही मां

कोर्ट में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मां कमलावती देवी डटी रही. कोर्ट को पुख्ता सबूत देते हुए कहा कि हुजूर, हमारे आंखों के सामने बेटी किरण कुमारी की पसुली से काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को चंवर में ठिकाना दिया गया था. परिवार के लोग बेटी के प्यार से जलते थे. वह अपने प्रेमी से शादी करने पर अड़ी थी. जबकि वे लोग कही और शादी कराना चाहते थे. इसी के कारण उसे घटना के दिन मार दिया गया. कोर्ट में अपर लोक अभियोजक प्रेम वर्मा ने कांड के अनुसंधानकर्ता व पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान भी दर्ज कराया.

कोर्ट में आकर मुकर गये चार चश्मदीद गवाह

घटना में पुलिस की ओर से चश्मदीद गवाह बनाये गये चार लोग कोर्ट पहुंच कर मुकर गये. जबकि कांड की सूचिका अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने पति इनरदेव राम व उसके भाई के खिलाफ कमलावती देवी कोर्ट के सामने सच- सच गवाही दी. वहीं कांड के आइओ व डॉक्टरों की बयान भी महत्वपूर्ण रहा.

घर में ही बेटी की गला काट कर दी थी हत्या

नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के इनरदेव राम तथा चाचा अमरदेव राम एवं रामाज्ञा राम ने 6 मार्च 2022 को पसुली से गर्दन काटकर अपनी बेटी किरण कुमारी की हत्या कर दी तथा शव को चंवर में ले जाकर फेंक दिया था. मामले को लेकर युवती की मां कमलावती देवी ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे नौ के कोर्ट में चल रही थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GURUDUTT NATH

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By GURUDUTT NATH

GURUDUTT NATH is a contributor at Prabhat Khabar.

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