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Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी में डीएम ने दिया तत्कालीन कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश

Updated at : 18 Dec 2024 10:20 PM (IST)
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Gopalganj News  : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी में डीएम ने दिया तत्कालीन कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश

Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी मामले में डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने बड़ी कार्रवाई की है. नगर परिषद क्षेत्र में तैनात रहे तत्कालीन राजस्व कर्मचारी मो शाहिद हुसैन की संलिप्तता पाते हुए तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है.

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गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी मामले में डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने बड़ी कार्रवाई की है. नगर परिषद क्षेत्र में तैनात रहे तत्कालीन राजस्व कर्मचारी मो शाहिद हुसैन की संलिप्तता पाते हुए तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. सीओ सदर को कांड दर्ज कराने का आदेश है. आरोपित राजस्व कर्मचारी फुलवरिया में तैनात है.

निगरानी कोषांग के एडीएम मो शादुल हसन की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

राजस्व कर्मचारी के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र ””””क””””) गठित कर 30 दिसंबर तक स्थापना उपसमाहर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का आदेश है. डीएम के इस आदेश के बाद फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की बेचैनी एक बार फिर बढ़ गयी है. इस फर्जीवाड़े में सदर अंचल के सीओ रहे मो गुलाम सरवर, सीआइ जटाशंकर प्रसाद, राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र पर कांड दर्ज हो चुका है. राजस्व कर्मचारी की संविदा रद्द हो चुकी है. डीएम ने यह कार्रवाई निगरानी कोषांग के एडीएम मो शादुल हसन की रिपोर्ट के बाद की है.

निलंबित सीओ ने मांगी थी कांड दर्ज कराने की अनुमति

निलंबित सीओ मो गुलाम सरवर ने पत्रांक 3085 दिनांक 14 सितंबर द्वारा राजेंद्र बस स्टैंड से संबंधित भूमि की फर्जीवाड़ा कर जमाबंदी संख्या 792 के सृजन के मामले में मो नगर परिषद के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी मो शाहिद हुसैन, जो वर्तमान में फुलवरिया में तैनात हैं, की संलिप्तता पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए अनुमति की मांग की गयी थी. डीएम के कार्यालय के पत्रांक 3736/रा०, दिनांक 30 सितंबर द्वारा संपूर्ण मामले की गहनता से जांच के लिए नोडल पदाधिकारी, जिला निगरानी कोषांग-सह एडीएम शादुल हसन को दिया गया.

एडीएम की रिपोर्ट पर डीएम ने की कार्रवाई

जिला निगरानी कोषांग के एडीएम द्वारा राजेंद्र बस स्टैंड से संबंधित भूमि की कुट रचना आधारित जमाबंदी संख्या 792 के सृजन में मो शाहिद हुसैन, राजस्व कर्मचारी फुलवरिया के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की पुष्टि करते हुए मो हुसैन के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए मंतव्य व्यक्त किया गया है. कार्यालय के ज्ञापांक 4के द्वारा मो शाहिद हुसैन कर्मचारी फुलवरिया से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. मोहम्मद हुसैन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये. जांच प्रतिवेदन में वर्णित संपूर्ण तथ्यों की जांच जरूरी है. पुलिस अब कांड पंजीकृत कर करेगी.

नगर थाने में पहले भी दर्ज कराया गया था कांड

राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी भू-माफियाओं के नाम पर दर्ज किये जाने का खुलासा प्रभात खबर ने 10 सितंबर के अंक में किया था. डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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