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Gopalganj News : कोर्ट का आदेश बरौली थाने में पहुंचते हो जा रहा फाइलों में दफन, आइओ के वेतन पर लगी रोक

Gopalganj News : कोर्ट का आदेश बरौली थाने में पहुंचते ही फाइलों में दफन हो जा रहा. एडीजे- 10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने बार-बार केस डायरी मांगी. बरौली पुलिस के द्वारा कोर्ट को डायरी उपलब्ध नहीं करायी गयी.

गोपालगंज. कोर्ट का आदेश बरौली थाने में पहुंचते ही फाइलों में दफन हो जा रहा. एडीजे- 10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने बार-बार केस डायरी मांगी. बरौली पुलिस के द्वारा कोर्ट को डायरी उपलब्ध नहीं करायी गयी. इससे कोर्ट का न सिर्फ समय बर्बाद हुआ, बल्कि काम पर भी प्रभाव पड़ा. इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने न्यायिक आदेश का अनुपालन न करने के कारण इस केस के आइओ का वेतन अगले आदेश तक रोकते हुए पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित को आदेश की प्रति भेजी है.

28 अक्तूबर 2024 से मामला है लंबित

कोर्ट ने कहा कि बरौली थाना कांड सं केस संख्या 231/24 में इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका सं- 2480/2024 में केस डायरी के लिए स्मरण पत्र संख्या 139 दिनांक 26 नवंबर 24 तथा कारण बताओ पत्र दिनांक 21 दिसंबर 24 जारी किया गया था. लेकिन आज तक न तो केस डायरी इस न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी है और न ही इसे उपलब्ध नहीं कराने का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है. डायरी के अभाव में मामला 28 अक्तूबर 24 से लंबित है.

मामला किशोरी को अगवा कर गायब करने का

बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी अपनी मां के साथ दिनांक 06 सितंबर 2024 की शाम सात बजे शौच के लिए घर से बाहर जा रहे थी. तभी रास्ते में दो बाइक पर सवार अरुण कुमार, बिट्टू कुमार व छठू कुमार आये और जबरन किशोरी को अगवा कर लिया. मां की तहरीर पर बरौली थाने में कांड सं- 231/24 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कर दुष्कर्म करने के बाद गायब कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी लेकिन आज तक पीड़ित महिला की बेटी का कोई सुराग नहीं ढूंढ़ सकी.

कोर्ट में आरोपितों ने दाखिल की अग्रिम जमानत

कांड के आरोपित ईश्वरचंद्र महतो की ओर से 28 अक्तूबर 24 को अग्रिम जमानत के लिए अपील की गयी थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा ने सुनवाई के लिए एडीजे-10 के कोर्ट में भेज दिया था. जहां केस की डायरी नहीं मिलने के कारण कार्य प्रभावित हुआ. कोर्ट ने 18 मार्च को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है.

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