गोपालगंज. एटीएम में ग्राहक से फ्रॉड के मामले में अरेस्ट आरोपित की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान सीजेएम आनंद त्रिपाठी की कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया.
पेशेवर को नहीं दी जा सकती जमानत
कोर्ट को जब पता चला कि सौरव कुमार पांडेय के अरेस्ट होने के बाद कांड के सूचक को उसके परिजनों व साथियों के द्वारा कई गुनी राशि देकर मैनेज कर लेने की बात सामने आयी. सूचक कंप्रोमाइज के लिए एग्री हो चुके हैं. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये लोग कइयों को फ्रॉड के शिकार बनाये होंगे. ऐसे पेशेवर को जमानत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया. इससे पूर्व अभियोजन पदाधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी ने पुलिस की ओर से केस की डायरी, सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को देते हुए शातिर अपराधी बताते हुए जमानत देने पर खतरा बताया. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश पाठक ने युवक को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की अपील की.
सासामुसा की एटीएम पर पकड़ा गया था फ्रॉड
कुचायकोट थाना के ओझवलिया गांव के अरविंद कुमार ओझा 22 मार्च को सासामुसा एटीएम से 75 सौ रुपये निकालने गये थे. वहां एटीएम से राशि निकालने के दौरान प्रोसेस पूरा हो गया. राशि नहीं निकली. थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब पैसा नहीं निकला, तो वे बाहर आ गये. बाहर चार युवक खड़े थे. उनके द्वारा बताया गया कि उनका भी पैसा एटीएम में फंसा है. उनके कहने पर आधा घंटा तक इंतजार करने के बाद वे जाने लगे. उनके जाते ही चारों युवक एटीएम में घूस गये. अरविंद कुमार ओझा को शक हो गया. वे लौटे तो वे लोग एटीएम से हाथ डालकर राशि निकाल रहे थे. उनके द्वारा हल्ला करने पर सौरव कुमार पांडेय को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया. बाद में कुचायकोट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था.
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