गोपालगंज. जीएसटी जमा नहीं करने वाले जिले के पांच सौ से अधिक कारोबारी विभाग के राडार पर आ गये हैं. इनमें 340 ऐसे कारोबारी हैं, जिन पर वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का जीएसटी बकाया है. उन्हें 31 मार्च तक जीएसटी की मूल राशि जमा करने पर जुर्माना व ब्याज से छूट मिलेगी. ऐसे सभी टैक्स बकायेदारों को वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त की ओर से नोटिस जारी किया जा चुका है.
लगभग 7.75 करोड़ रुपये का टैक्स है बकाया
340 बकायेदारों के पास विभाग का लगभग 7.75 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. अब तक 49 करदाता अपना टैक्स जमा कर इस योजना का लाभ ले चुके हैं. 31 मार्च तक जीएसटी जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. इसके बाद टैक्स नहीं देने वालों की परिसंपत्तियों को नीलाम कर टैक्स की वसूली की जायेगी. मंगलवार को वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशांत कुमार झा ने अधिकारियों कुमारी अनु सोनी, जयशंकर कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ एक-एक केस की समीक्षा की. साथ ही, जीएसटी से जुड़े वकीलों के साथ 20 मार्च को बैठक बुलायी गयी है ताकि ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम का लाभ बकायेदारों को मिल सके.
कार्रवाई की जद में ये कारोबारी
वर्ष 2017 से 2020 तक जीएसटी जमा नहीं करने वालों में ज्वेलरी, कपड़ा, ठेकेदार, बिल्डिंग मैटेरियल, लोहा और सीमेंट के कारोबारी शामिल हैं. यदि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की गयी, तो इन पर सख्त कार्रवाई होगी. विभाग ने एक-एक कारोबारी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है.पंजीकृत करदाता 31 मार्च तक उठा सकेंगे लाभ
2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत कर मांगों पर ब्याज, जुर्माना या दोनों से छूट का लाभ उठाने के लिए विभाग पूरी कोशिश कर रहा है. यह छूट जीएसटी अधिनियम की धारा 128ए के अनुरूप है. जो करदाता इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च तक कर का भुगतान करना होगा.स्व मूल्यांकन के आधार पर तय होता है जीएसटी
जीएसटी का भुगतान स्व-मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. यदि करदाता सही तरीके से कर का भुगतान करता है, तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कम भुगतान करने या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत उपयोग करने पर जीएसटी अधिकारी कार्रवाई शुरू कर देते हैं.बकाया टैक्स को लेकर विभाग गंभीर : संयुक्त आयुक्त
वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशांत कुमार झा ने कहा कि बकाया टैक्स को लेकर विभाग काफी गंभीर है. 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.
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