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फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, पंचायत भवनों पर लग रहे शिविर

Updated at : 08 Jan 2026 7:44 PM (IST)
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फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, पंचायत भवनों पर लग रहे शिविर

थावे. स्थानीय प्रखंड के सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है.

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थावे. स्थानीय प्रखंड के सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है. किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार से मिलने वाले 2000 रुपये की सहायता राशि का लाभ लेने के लिए किसानों का पुनः रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. इसका उद्देश्य वर्ष 2019 में किये गये पुराने रजिस्ट्रेशन की सूची में सुधार करना है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल नये सिरे से फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा. सीओ कुमारी रूपम शर्मा ने बताया कि प्रखंड के सभी किसान एवं भूमि काश्तकार आधार कार्ड और जमीन का लगान रसीद लेकर अपने-अपने पंचायत भवन पर पहुंचें तथा संबंधित कर्मचारियों से इ-केवाइसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं. किसानों की सुविधा के लिए प्रत्येक पंचायत भवन पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र किसान समय पर पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ उठा सकें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWEDHESH KUMAR RAJA

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