ePaper

कुख्यात ढढू मियां को आर्म्स एक्ट में सीजेएम कोर्ट ने पांच साल का दिया सश्रम कारावास

Updated at : 15 May 2024 10:01 PM (IST)
विज्ञापन
Lawrence Bishnoi

सीजेएम मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने जिले के कुख्यात वजीर मियां उर्फ ढढू मियां के आपराधिक इतिहास एवं उसके पास से जब्त देसी पिस्टल एवं गोली के लिए दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा-25 (1-बी)ए, आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी.

विज्ञापन

गोपालगंज. सीजेएम मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने जिले के कुख्यात वजीर मियां उर्फ ढढू मियां के आपराधिक इतिहास एवं उसके पास से जब्त देसी पिस्टल एवं गोली के लिए दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा-25 (1-बी)ए, आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा-26(ए) के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अपराधी द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर उसे दोनों अपराध के लिए अलग-अलग छह-छह माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा दी है. अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा ने बताया कि 27 मई 2021 को करीब 8:30 बजे मांझा पुलिस को सूचना मिली कि मांझा थाना कांड संख्या-146/21 का अभियुक्त कोइनी के वजीर मियां उर्फ ढढू मियां इर्द-गिर्द पुनः किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए मंडरा रहा है. इस सूचना ने चौकीदार को सतर्क किया एवं कोइनी स्थित एनएच 27 पर एफसीआइ गोदाम के समीप पहुंचा, तो देखा कि एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास कर रहा है, तभी साथ पुलिस बल के सहयोग से उस व्यक्ति को खदेड़ कर पकड़ लिया. पैंट में कमर की बांयी तरफ एक देसी पिस्टल, जिसका मैगजीन खोलने पर उसमें 04 कारतूस बरामद किया. पुलिस की ओर से उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों को देखते हुए और बचाव पक्ष के ओर से पेश किये गये साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनायी. सीजेएम के रूप में अंतिम दिन मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. वजीर मियां एक आदतन अपराधी है. इस पर पूर्व से दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें मांझा थाना कांड संख्या 198/07, 155/08, 173/08, 64/02, 242/14, 147/21, महम्मदपुर थाना कांड संख्या-92/13, 8. सीवान मुफस्सिल थाना कांड संख्या-199/10, मीरगंज थाना कांड संख्या-154/10, नगर थाना कांड संख्या-137/2024 सभी मामले लूट, हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं. इनमें अधिकतर कांडों का ट्रायल भी शुरू हो गया है. ढढू मियां को नगर थाने की पुलिस ने 19 मार्च को मौनिया चौक पर पकड़ कर चौकीदारों को सौंप दिया. चौकीदारों को सड़क पर सरेआम पटक कर भागने लगा. उसी दौरान उसे पकड़ने के क्रम में पुलिस कप्तान के कार्यालय में तैनात जवान अभिषेक कुमार व चौकीदार छोटेलाल को चाकू मार दिया था. बाद में लोगों ने पकड़ लिया. तब से जेल में बंद है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन