Gopalganj News : जीएसटी जमा नहीं करने वाले कारोबारी रडार पर, 31 के बाद दर्ज होगी प्राथमिकी
Published by : SHAH ABID HUSSAIN Updated At : 19 Mar 2025 8:41 PM
निर्माण एजेंसियों से जीएसटी लेने के बाद जमा नहीं करने वाले 88 आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर विभाग के रडार पर हैं. ऐसे कारोबारियों पर एक्शन की तैयारी में विभाग जुटा है. 31 मार्च तक टैक्स की राशि जमा नहीं करने वालों पर नीलाम पत्र वाद दायर कर उनके परिसंपतियों को नीलाम कर रिकवरी की जायेगी.
गोपालगंज. निर्माण एजेंसियों से जीएसटी लेने के बाद जमा नहीं करने वाले 88 आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर विभाग के रडार पर हैं. ऐसे कारोबारियों पर एक्शन की तैयारी में विभाग जुटा है. 31 मार्च तक टैक्स की राशि जमा नहीं करने वालों पर नीलाम पत्र वाद दायर कर उनके परिसंपतियों को नीलाम कर रिकवरी की जायेगी. वाणिज्य कर विभाग ने वैसे कारोबारियों को चिन्हित किया है जो जिनका जीएसटी नंबर या तो निलंबित है या रद्द हो चुका है. उनके द्वारा निर्माण कार्य के लिए सामग्री की सप्लाई 10 करोड़ का किया गया. उस पर जीएसटी तो वसूल लिये, लेकिन उसे वाणिज्यकर विभाग को जमा नहीं किये हैं. विभाग का लगभग 1.8 करोड़ का टैक्स को डकारने की कोशिश की गयी है. उनको वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशांत कुमार झा की ओर से नोटिस जारी कर अल्टीमेटम देते हुए 31 मार्च तक जीएसटी की राशि को जमा करने का मौका दिया गया है.
32 ईंट भट्ठा संचालक भी कार्रवाई की जद में
जिले के लगभग 241 ईंट भट्ठों में से 209 के द्वारा जीएसटी नंबर लिया गया है. अब भी 32 ईंट भट्ठा के संचालक जीएसटी नहीं जमा करते हैं. ऐसे ईंट भट्ठा मालिक भी विभाग के रडार पर आ गये हैं. ईंट की सप्लाइ के हिसाब से जीएसटी तो लोगों से वसूल लिया जा रहा, लेकिन विभाग को नहीं दिया जा रहा. यह सीधा कर चोरी का मामला है.टैक्स जमा करने के बाद रि-स्टोर होगा जीएसटी नंबर
जानकार सूत्रों ने बताया कि जिस कारोबारी की जीएसटी किसी कारण से निलंबित हो चुका है. वे 31 मार्च तक बकाये जीएसटी की राशि को जमा करा देते हैं तो विभाग की ओर से रि- स्टोर किया जा सकता है. अगर किसी कारण से जीएसटी नंबर रद्द हो गया है तो उनको टैक्स की राशि को जमा करने के साथ कुछ औपचारिकता को पूरा कर दोबारा रि- स्टोर किया जा सकेगा.सेवा प्रदाता गलत आइटीसी को भुगतान देना भी गलत
सेवा प्रदाता जो भी एजेंसी हैं उनके द्वारा अगर बगैर जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी से सामग्री लेते हैं, उनके द्वारा भी गलत किया जा रहा है. ऐसे लोगों से विभाग ने अपील की है कि आप बगैर जीएसटी नंबर वाले सप्लाईकर्ता से सामग्री को नहीं लें. यह गलत है. ऐसे कारोबारी भी वाणिज्यकर विभाग के रडार पर है.कठोरता से कार्रवाई करने की चेतावनी
उस अवधि में जीएसटी का राशि जमा नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ विधि संवत कार्रवाई करते हुए उनके संपत्तियों को नीलाम कर राशि की रिकवरी की कार्रवाई शुरू हो जायेगी. टैक्स को लेकर वाणिज्य कर विभाग कठोरता से कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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