मारपीट के मामले में छह को चार-चार वर्षों की सजा

Published at :21 Apr 2017 12:34 AM (IST)
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मारपीट के मामले में छह को चार-चार वर्षों की सजा

भोरे : सात वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मल्लिक ने दोषी पाते हुए दो महिलाओं सहित छह लोगों को चार–-चार वर्षों की सजा सुनायी है. बता दें कि 25 जून, 2010 को थावे थाने के रामचंद्रपुर गांव के प्रदीप कुमार पांडेय व उनके […]

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भोरे : सात वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मल्लिक ने दोषी पाते हुए दो महिलाओं सहित छह लोगों को चार–-चार वर्षों की सजा सुनायी है. बता दें कि 25 जून, 2010 को थावे थाने के रामचंद्रपुर गांव के प्रदीप कुमार पांडेय व उनके पिता तथा पूनम कुमारी को दाब व अन्य घातक हथियारों से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था.

अभियोजन पक्ष से एपीपी सुरेश द्विवेदी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने मृत्युंजय उपाध्याय, मुकेश उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय, अंकित उपाध्याय, माधुरी देवी व बच्ची देवी को दोषी पाते हुए चार–-चार साल की सजा सुनायी.

हालांकि मात्र चार साल की सजा होने की वजह से कोर्ट ने बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया.
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