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गोपालगंज SP ने किया ऐसा काम, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

गोपालगंज : 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में केस डायरी नहीं सौंपने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-10 के कोर्ट ने बुधवार को गोपालगंज के एसपी व विजयीपुर के थानेदार पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. सुबास चंद्र शर्मा के कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही से 18 […]

गोपालगंज : 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में केस डायरी नहीं सौंपने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-10 के कोर्ट ने बुधवार को गोपालगंज के एसपी व विजयीपुर के थानेदार पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. सुबास चंद्र शर्मा के कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही से 18 साल तक हत्या का मामला कोर्ट में लंबित रहा. पुलिस ने हत्या के मामले में फाइनल रिपोर्ट एक साल बाद सौंपते हुए कोर्ट से कहा था कि अभियुक्त का पता नहीं चल पा रहा. इस पर कोर्ट ने आइओ को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था.

आइओ के उपस्थित नहीं होने पर एसपी को पत्र भेजा गया. कोर्ट को आइओ के उपस्थित होने के लिए 13 बार तिथि बढ़ानी पड़ी. कोर्ट ने कार्रवाई केबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीजीपी, सारण रेंज के डीआइजी को भी पत्र भेजा है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर इन अफसरों के फरवरी के वेतन से कोषागार पदाधिकारी को एक-एक हजार रुपये काट लेने का आदेश दिया गया है. यूपी के युवक की हुई थी हत्या: वर्ष 1999 में यूपी के देवरिया जिले के गुलाम टोला निवासी सुनील कुमार शर्मा अपने घर से परिजनों के साथ मुसहरी बाजार में शादी के सिलसिले में आ रहा था. रास्ते में लक्ष्मीपुर बगीचे के पास गोली मार कर उसकी हत्या की गयी थी.

वारदात के बाद सुनील कुमार शर्मा के बयान पर पुलिस ने विजयीपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अभियुक्तों का पता नहीं चलने पर पुलिस ने 10 मई, 2000 को अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया था.

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