घटनास्थल से खोखा और बंदूक भी जब्त
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Aug 2016 4:10 AM (IST)
विज्ञापन

महिला से पूछताछ करती पुिलस व थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंची महिला. उपभोक्ता फोरम ने एसबीआइ सिधवलिया पर लगाया जुर्माना मामला चेक भुगतान नहीं करने का गोपालगंज : उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए सिधवलिया स्टेट बैंक पर 42 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया है. महम्मदपुर थाने के भोजपुरवां गांव के महेश सहनी […]
विज्ञापन
महिला से पूछताछ करती पुिलस व थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंची महिला.
उपभोक्ता फोरम ने एसबीआइ सिधवलिया पर लगाया जुर्माना
मामला चेक भुगतान नहीं करने का
गोपालगंज : उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए सिधवलिया स्टेट बैंक पर 42 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया है. महम्मदपुर थाने के भोजपुरवां गांव के महेश सहनी ने 24 अगस्त, 2012 को स्टेट बैंक की सिधवलिया शाखा में 24252 रुपये का चेक जमा किया. एक वर्ष तक वह भुगतान के लिए दौड़ता रहा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ. अंतत: उसने अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कराया. मामले की सुनवाई में पाया गया कि चेक की राशि भुगतान करने में एसबीआइ के कर्मी जान-बूझ कर लापरवाही बरते.
क्योंकि चेक से संबंधित बैंक ने राशि सिधवलिया बैंक को भेजवा दी थी. दो वर्षों तक चली मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक को दोषी पाते हुए उस पर चेक की राशि ब्याज सहित भुगतान करने के साथ-साथ दो हजार रुपये आर्थिक-मानसिक क्षति और तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है. फोरम के अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद, सदस्य ममता श्रीवास्तव और राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सामूहिक रूप से आदेश जारी करते हुए कहा है कि एक माह के भीतर यदि बैंक भुगतान नहीं करता, तो राशि के ब्याज के साथ 50 रुपया प्रतिदिन जुर्माना अदा करना होगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










