इंश्योरेंस कंपनी पर 5.5 लाख का जुर्माना

Updated at :15 Jan 2016 3:20 AM
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इंश्योरेंस कंपनी पर 5.5 लाख का जुर्माना

गोपालगंज : एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कहा है कि यदि भुगतान नहीं हुआ, तो अगली कार्रवाई की जायेगी. फुलविरया थाने के मजिरवां कला गांव की गायत्री देवी ने बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी से वर्ष 2012 में बीमा […]

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गोपालगंज : एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कहा है कि यदि भुगतान नहीं हुआ, तो अगली कार्रवाई की जायेगी. फुलविरया थाने के मजिरवां कला गांव की गायत्री देवी ने बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी से वर्ष 2012 में बीमा कराया.

उसने किस्त के रूप में 29998 रुपये जमा किये, परंतु दूसरी किस्त की राशि जमा करने से पूर्व ही 2013 में उसकी मृत्यु हो गयी. मृत्यु के बाद उसके पुत्र राजू कुमार राम ने नॉमिनी की हैसियत से बीमा कंपनी के समक्ष बीमा राशि भुगतान करने का दावा किया. लेकिन, कंपनी द्वारा दावा की कोई भी रसीद नहीं दी गयी और न ही उसके आवेदन पर सुनवाई की गयी. अंतत: परेशान राजू ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. इस मामले का पक्ष रख रहे अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने कंपनी को नोटिस किया, लेकिन बीमा कंपनी ने इसका जवाब देना उचित नहीं समझा.

अंतत: मामले की सुनवाई कर रहे उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद, महिला सदस्य ममता श्रीवास्तव तथा सदस्य राजेश कुमार श्रीवास्तव की टीम ने बीमा कंपनी को पांच लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसे तत्काल आवेदक को देने का आदेश दिया है. मामले को देख रहे अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने बताया कि फैसले के अनुसार यदि जुर्माने की राशि आवेदक को नहीं मिली, तो राशि कानूनी प्रक्रिया द्वारा न्यायालय वसूल करेगा.
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