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बिना रक्तिि के योगदान पर रोक

बिना रिक्ति के योगदान पर रोकखुलासा : अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर विभाग का शिकंजा डीपीओ स्थापना ने सभी नियोजन इकाइयों को लिखा पत्रसंवाददाता, गोपालगंजअपीलीय प्राधिकार बिना रिक्ति के ही शिक्षकों के नियोजन का आदेश दे रहा है. नियोजन इकाई प्राधिकार के आदेश के आलोक में योगदान भी करा रही है. ऐसे में शिक्षा विभाग […]

बिना रिक्ति के योगदान पर रोकखुलासा : अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर विभाग का शिकंजा डीपीओ स्थापना ने सभी नियोजन इकाइयों को लिखा पत्रसंवाददाता, गोपालगंजअपीलीय प्राधिकार बिना रिक्ति के ही शिक्षकों के नियोजन का आदेश दे रहा है. नियोजन इकाई प्राधिकार के आदेश के आलोक में योगदान भी करा रही है. ऐसे में शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है. बिना रिक्ति के हो रही धड़ाधड़ नियोजन पर विभाग ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने जिले के सभी पंचायत, प्रखंड, जिला पर्षद नियोजन इकाई को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि बिना रिक्ति के अगर प्राधिकार की तरफ से नियोजन करने का आदेश पारित किया जाता है, तो वह अवैध है और ऐसे में योगदान नहीं कराया जाये. अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुपालन पंचायत शिक्षक नियोजन 2006 संसोधित नियमावली 2008, 2012, 2014 को ध्यान में रखते हुए किया जाये. कैसे हुआ प्राधिकार में फर्जीवाड़ाअपीलीय प्राधिकार में सक्रिय माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था. वैसी रिक्तियों पर भी नियोजन करने का आदेश दिया गया है, जो वर्ष 2006, 2008 को आधार बना कर सैकड़ों शिक्षकों का नियोजन करने का आदेश दिया गया है. इससे पहले 85 शिक्षकों के बिना रिक्ति के योगदान कराने के मामले में विभाग ने शिक्षा विभाग के निदेशक और उनके प्रधान सचिव को पत्र लिख कर पूरी स्थिति से अवगत कराया था. उसके बाद भी प्राधिकार का आदेश रुक नहीं रहा है. जानकार सूत्रों की मानें, तो अपीलीय प्राधिकार में माफिया दो से तीन लाख रुपये लेकर नियुक्ति का आदेश जारी कर रहे हैं.क्या है नियमशिक्षा विभाग की मानें, तो वर्ष 2006 की रिक्ति 2008 के नियोजन में समाप्त हो गयी. 2008 की रिक्ति 2012 में तथा 2012 की रिक्ति 2014 के नियोजन में समाप्त हो गयी. लेकिन, अपीलीय प्राधिकार वर्ष 2006-08 की रिक्ति पर अपना आदेश पारित कर रहा है. ऐसे में बिहार विद्यालय शिक्षक शिकायत एवं निवारण नियमावली 2013 के भाग तीन के बिंदु-13 के बिंदु तीन में अंकित है कि सभी प्रकार के परिवाद उसे उत्पन्न होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किये जायेंगे. अपीलीय प्राधिकार के विरुद्ध पारित पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है. ऐसे में रिक्त पदों पर हो रहा प्राधिकार का आदेशपंचायत, प्रखंड शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 पर शिक्षक कार्यरत थे और जिनकी नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश पर 345040 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति होने की वजह से खाली है या वैसे पंचायत, प्रखंड शिक्षक के पद पर जिस पर कोई व्यक्ति 2006-07 में पंचायत, प्रखंड शिक्षक के पद पर हुई थी. कलांतर में वर्ष 2012-13 में उस व्यक्ति का चयन माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक पर हो गया और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक के पद पर योगदान करने के लिए उनके द्वारा पंचायत, प्रखंड शिक्षक के पद से त्यागपत्र देने के कारण पंचायत, प्रखंड शिक्षक पद रिक्त हुए जो नियम संगत नहीं है. क्या कहते हैं अधिकारीअपीलीय प्राधिकार की तरफ से कई नियोजन ऐसा किया गया, जहां रिक्ति नहीं है. ऐसे में उन शिक्षकों का भुगतान कैेसे होगा. इसको लेकर विभाग उलझा हुआ है. इसलिए नियोजन इकाइयों को आदेश दिया है कि प्राधिकार के आदेश पर रोक लगायी जाये. संजय कुमार, डीपीओ स्थापना

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