जिप अध्यक्ष के पति व पूर्व प्रमुख को उम्रकैद

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Jan 2016 12:12 AM

विज्ञापन

गोपालगंज : चर्चित सुबास गुप्ता समेत दोहरे हत्याकांड में जिला पर्षद अध्यक्ष चंदा सिंह के पति तथा विजयीपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख विजय सिंह तथा पूर्व प्रमुख भतिजा संजय सिंह को गोपालगंज की एक अदालत ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. सजा के […]

विज्ञापन

गोपालगंज : चर्चित सुबास गुप्ता समेत दोहरे हत्याकांड में जिला पर्षद अध्यक्ष चंदा सिंह के पति तथा विजयीपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख विजय सिंह तथा पूर्व प्रमुख भतिजा संजय सिंह को गोपालगंज की एक अदालत ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. सजा के दौरान गोपालगंज सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी. पुलिस अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया था.

आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी. चर्चित हत्याकांड में सुनवाई के दौरान नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विमल कुमार लगातार माॅनीटरिंग कर रहे थे. ध्यान रहे कि 21 सितंबर, 1994 की सुबह 10.30 बजे विजयीपुर के रसुलपुर गांव के कारोबारी सुबास गुप्ता अपने भाई चंद्रशेखर गुप्ता भतीजा भोला गुप्ता के साथ विजयीपुर जा रहे थे, तभी योगी स्थान तालाब के समीप विजयीपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख तथा सरूपायी गांव के रहनेवाले विजय सिंह तथा संजय सिंह ने अपने लोगों के साथ सुबास गुप्ता पर अंधाधुंध गोलीबारी की.
इसमें सुबास गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि उसी रास्ते जा रहे नलकूप विभाग के कर्मी रघुवंश सिंह को भी गोली लग गयी, जिससे उनकी भी मौत मौके पर ही हो गयी. चंद्रशेखर गुप्ता और भोला गुप्ता घायल हो गये थे. इस मामले में चंद्रशेखर गुप्ता के बयान पर विजयीपुर थाने में कांड संख्या- 74/94 दर्ज हुआ, जिसमें विजय सिंह तथा उनके भतीजा संजय सिंह समेत दस के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
पुलिस ने इस मामले में लंबी जांच के बाद आरोपपत्र कोर्ट को सौंपा कर मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम अमर ज्योति श्रीवास्तव के न्यायालय में शुरू हुई. दोनों पक्षों तथा साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2015 को दोनों चाचा-भतीजे को हत्या के लिए दोषी करार दिया था.
इस मामले में बचाव पक्ष से रवींद्र सिंह तथा अभियोजन पक्ष के बयानों को ध्यान में रख कर कोर्ट ने उम्रकैद का फैसला सुनाया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन