गोपालगंज : विभागीय आदेश के तहत अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड) एवं अप्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षकों को विशेष भत्ते के रूप में एक हजार रुपये प्रति माह तथा अप्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षकों को विशेष भत्ते के रूप में एक हजार पांच सौ रुपये प्रति माह देय होगा.
इस पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा. यह बात डीपीओ स्थापना राजकिशोर सिंह ने कही.
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आदेश के आलोक में कई कंडिकाओं में संशोधन किया गया है. आदेशानुसार उक्त विशेष भत्ता प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड) एवं प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षकों तथा प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षकों को देय होगा, जिनकी सेवा एक जुलाई, 15 को दो वर्ष पूर्ण नहीं होगी,
क्योंकि इस अवधि में उन्हें अप्रशिक्षित शिक्षकों के समान ही वेतन देय होगा. इस श्रेणी के शिक्षकों को दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान हो जायेगा तथा विशेष भत्ता समाप्त हो जायेगा.