अवमानना के मामले में गंभीर हुआ न्यायालयमामला रैयती भूमि पर निर्माण कार्य रोकने का16 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होंगे सीओसंवाददाता. गोपालगंजथावे के सीओ को हाइकोर्ट ने तलब किया है. थावे थाने के विदेशी टोला गांव के निवासी बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने थावे सीओ अरुण कुमार गुप्ता को आदेश का अवमानना किये जाने के मामले में सदेह उपस्थित होने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति ज्योति शरण ने 9 अप्रैल, 2015 को सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि थावे के सीओ 16 अप्रैल, 2015 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर रैयती भूमि पर निर्माण कार्य रोके जाने के संबंध में कारण पृच्छा दे. हाइकोर्ट के द्वारा सीडब्ल्यूजेसी 21108/14 का दिनांक 5 फरवरी, 2015 को सुनवाई के दौरान दिये गये आदेश की अवमानना करते हुए नोटिस कर के बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी. पुन: सीओ के द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है. मामले की सुनवाई में वादी के अधिवक्ता वाइबी गिरि एवं रंजन कुमार श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया.
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थावे सीओ को हाइकोर्ट ने किया तलब
अवमानना के मामले में गंभीर हुआ न्यायालयमामला रैयती भूमि पर निर्माण कार्य रोकने का16 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होंगे सीओसंवाददाता. गोपालगंजथावे के सीओ को हाइकोर्ट ने तलब किया है. थावे थाने के विदेशी टोला गांव के निवासी बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने थावे सीओ अरुण कुमार गुप्ता को […]
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