सूचक को आरोपित बनाने से कोर्ट ने िकया इन्कार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Jul 2019 5:03 AM
गोपालगंज : खजूरबानी शराब कांड में स्पेशल कोर्ट एडीजे दो शंभूधर द्विवेदी की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के दौरान कांड के सूचक बंधु राम को अभियुक्त बनाने से इन्कार करते हुए बचाव पक्ष के अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अब नौ जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर करते हुए कहा कि बचाव […]
गोपालगंज : खजूरबानी शराब कांड में स्पेशल कोर्ट एडीजे दो शंभूधर द्विवेदी की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के दौरान कांड के सूचक बंधु राम को अभियुक्त बनाने से इन्कार करते हुए बचाव पक्ष के अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अब नौ जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर करते हुए कहा कि बचाव पक्ष अपना साक्ष्य और दलीलें प्रस्तुत करे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट को बताया कि खजूरबानी कांड के सूचक चंद्र गोखुलरोड के निवासी बंधु राम अपने बयान में कहा है कि खजूरबानी में शराब पीने से वे बीमार हुए. उनके ही साथ शराब पीने से उनके दामाद की मौत भी हो गयी.
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