सूचक को आरोपित बनाने से कोर्ट ने िकया इन्कार

Updated at : 05 Jul 2019 5:03 AM (IST)
विज्ञापन
सूचक को आरोपित बनाने से कोर्ट ने िकया इन्कार

गोपालगंज : खजूरबानी शराब कांड में स्पेशल कोर्ट एडीजे दो शंभूधर द्विवेदी की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के दौरान कांड के सूचक बंधु राम को अभियुक्त बनाने से इन्कार करते हुए बचाव पक्ष के अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अब नौ जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर करते हुए कहा कि बचाव […]

विज्ञापन

गोपालगंज : खजूरबानी शराब कांड में स्पेशल कोर्ट एडीजे दो शंभूधर द्विवेदी की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के दौरान कांड के सूचक बंधु राम को अभियुक्त बनाने से इन्कार करते हुए बचाव पक्ष के अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अब नौ जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर करते हुए कहा कि बचाव पक्ष अपना साक्ष्य और दलीलें प्रस्तुत करे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट को बताया कि खजूरबानी कांड के सूचक चंद्र गोखुलरोड के निवासी बंधु राम अपने बयान में कहा है कि खजूरबानी में शराब पीने से वे बीमार हुए. उनके ही साथ शराब पीने से उनके दामाद की मौत भी हो गयी.

उत्पाद अधिनियम संशोधित 2016 के तहत शराब पीने वाले भी उतने ही अपराधी है जितना शराब बेचने वाले है. इस आधार पर उनको अभियुक्त बनाया जाये. जबकि अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने कहा कि बंधु राम कांड के सूचक है. चश्मदीद गवाह है. उन्हें आरोपित नहीं किया जा सकता. रवि भूषण श्रीवास्तव के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बंधु राम को अभियुक्त बनाने से इन्कार किया. कांड के सुनवाई के दौरान कोर्ट में गहमागहमी बनी रही.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन