स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में नकली सोना जमाकर करोड़ों के ऋण में फर्जीवाड़ा

Updated at : 17 Aug 2018 5:39 AM (IST)
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स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में नकली सोना जमाकर करोड़ों के ऋण में फर्जीवाड़ा

गोपालगंज : स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में नकली सोना जमाकर करोड़ों के ऋण में फर्जीवाड़ा में शामिल मास्टरमाइंड समेत 76 ऋणियों को मुश्किलें बढ़ने लगी है. नगर थाने की पुलिस की अपील पर सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट ने कांड के मास्टरमाइंड समेत 76 ऋणियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया. कोर्ट […]

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गोपालगंज : स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में नकली सोना जमाकर करोड़ों के ऋण में फर्जीवाड़ा में शामिल मास्टरमाइंड समेत 76 ऋणियों को मुश्किलें बढ़ने लगी है. नगर थाने की पुलिस की अपील पर सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट ने कांड के मास्टरमाइंड समेत 76 ऋणियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया. कोर्ट से वारंट जारी होते ही पुलिस की कार्रवाई तेज हो गयी है. नकली सोना जमाकर 2.54 करोड़ का ऋण के मामले में पुलिस गत 22 जुलाई को कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर में छापेमारी कर संजय सिंह तथा भठवां परशुराम में छापेमारी कर हंसराज भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अन्य आरोपितों की तलाश पुलिस को है. पुलिस के अधिकारी वारंट के बाद गिरफ्तारी नहीं होने पर इश्तेयार और कुर्की जब्ती की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं.

मास्टरमाइंड सतीश प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज : मेन रोड स्थित मुरलीवाला मार्केट में मनमोहन गहना लोक के प्रोपराइटर सतीश कुमार प्रसाद बैंक का अधिकृत मूल्यांकनकर्ता था. सतीश प्रसाद पूरी प्लानिंग के तहत बैंक में सक्रिय दलालों के माध्यम से अपने ही दुकान से नकली सोना ऋण धारकों को देकर उसे कृषि गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक भेजा. बैंक में मूल्यांकन भी खुद किया और सभी सोना को शुद्धता की प्रमाणपत्र भी दिया. इसके एवज में कई ऋण धारकों के एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक भी दलाल और सतीश प्रसाद रख लिये. कृषि गोल्ड लोन के फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड सतीश प्रसाद अपने कारोबार को बंद कर फरार हो चुका है. सतीश प्रसाद मूल रूप से मांझा थाना क्षेत्र के भड़कुईया गांव का रहने वाला है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.
कोर्ट में अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई : गोल्ड लोन में 32 ऋणियों के तरफ से दाखिल की गयी अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. अब 20 अगस्त को इस मामले में सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की गयी है. एडीजे आठ शोभाकांत मिश्र की अदालत में अग्रिम जमानत के बिंदु पर सुनवाई होनी थी. मास्टरमाइंड सतीश प्रसाद समेत कई ऋणियों का याचिका लंबित है. बैंक के अधिकारियों ने अपील की है कि ऋणि अपने ऋण की राशि को जमा करा कर ही कानूनी रूप से राहत ले सकते हैं.
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