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गैर इरादतन हत्या में चार को आठ वर्षों की सजा

Updated at : 27 Jul 2018 11:27 PM (IST)
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गैर इरादतन हत्या में चार को आठ वर्षों की सजा

10-10 हजार रुपये का अर्थदंड, नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा गोपालगंज : बहुचर्चित सीता चौधरी हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-आठ शोभाकांत मिश्र की कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी पाते हुए आठ-आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने इस मामले में 10-10 हजार का आर्थिक जुर्माना […]

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10-10 हजार रुपये का अर्थदंड, नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा

गोपालगंज : बहुचर्चित सीता चौधरी हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-आठ शोभाकांत मिश्र की कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी पाते हुए आठ-आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

कोर्ट ने इस मामले में 10-10 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है. आरोपितों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में गहमागहमी का माहौल रहा. भोरे थाना क्षेत्र के भीसवा गांव में होली के एक दिन पूर्व 21 मार्च 2003 को सीता चौधरी गांव के बाहर ब्रह्मस्थान पर अबीर चढ़ाने गये थे. वहां से लौटने के दौरान दो टोला के लोग आपस में लड़ रहे थे. सीता चौधरी झगड़ा को छुड़ाने के लिए बीच-बचाव करने लगे. इतने में इसी गांव के दूसरे टोला के रहने वाले कपीलदेव बीन, ब्रह्मदेव बीन, राजन बीन, सुकदेव बीन, फेकु बीन, विनोद बीन, पैकार बीन तथा दिनेश बीन आदि ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर हालत में उन्हें गोरखपुर डॉक्टरों ने रेफर किया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गयी.

इस मामले में मृतक सीता चौधरी के पुत्र रूदल चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. पुलिस इस मामले में चार आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. पुलिस की जांच और साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने राजन बीन, सुकदेव बीन, विनोद बीन तथा दिनेश बीन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले को सही पाते हुए सजा सुनायी.

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